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एमपी के इस नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव पर खलबली, हाईकोर्ट का 30 दिन में बैठक बुलाने का बड़ा आदेश

Singrauli- सिंगरौली नगर निगम की बैठक बुलाने का हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिया आदेश

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High Court orders Singrauli Municipal Corporation to convene a meeting within 30 days

सिंगरौली नगर निगम की बैठक बुलाने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश- Image Source - Pexels

Singrauli- एमपी के एक नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर खलबली मची है। प्रदेश के सिंगरौली में नगर निगम की बैठक नहीं बुलाई जा रही जिसपर पार्षद अनिल कुमार बैंस ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मध्य नवंबर में दायर की गई इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कलेक्टर को सिंगरौली नगर निगम की बैठक 30 दिन में बुलाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने कानून के मुताबिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

पार्षद अनिल कुमार वैश्य ने अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर में याचिका दायर की थी। रिट पिटीशन क्रमांक 47935/2025 में मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 23-ए (2)(i) के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सिंगरौली नगर निगम की नियमानुसार बैठक बुलाने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता अनिल कुमार वैश्य ने बताया कि उनके पास नगर निगम के कुल 50 में से 22 पार्षदों का समर्थन है। इसके बाद भी कलेक्टर ने अविश्वास प्रस्ताव पर करीब दो महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट को बताया गया कि निर्वाचित पार्षदों में से एक-तिहाई का हस्ताक्षरित आवेदन कलेक्टर को सौंपा गया था इसके बावजूद बैठक नहीं बुलाई गई।

एक-तिहाई पार्षदों के हस्ताक्षरों को लेकर स्थिति स्पष्ट की जानी जरूरी

याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से कहा गया कि एक-तिहाई पार्षदों के हस्ताक्षरों को लेकर स्थिति स्पष्ट की जानी जरूरी है। हालांकि सरकारी अधिवक्ता ने आवेदन पर विचार किए जाने पर आपत्ति नहीं जताई।

अविश्वास प्रस्ताव पर 30 दिनों में बैठक बुलाने को कहा

दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सिंगरौली नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव पर 30 दिनों में बैठक बुलाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 23-ए (2)(i) के तहत कलेक्टर को नियमानुसार बैठक बुलानी होगी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कलेक्टर को प्रस्तुत दस्तावेज पर विचार करना होगा।