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जन संवाद से लौट रही बस खाई में गिरी

- रविवार तड़के उथमण फोरलेन पर हुआ हादसा

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सिरोही। जयपुर में प्रधानमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम भाग लेकर सिरोही आ रही लाभार्थियों की बस रविवार तड़के उथमण के पास गड्ढे में गिरी । जिससे करीब 40 जने घायल हुए। पुलिस और चिकित्सालय प्रशासन के अनुसार मामूली और ज्यादा चोटग्रस्त 57 लोग चिकित्सालय पहुंचाए गए। सूचना मिलने पर पालडी थाना पुलिस व प्रसाशनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और 108 व अन्य एम्बुलेंस कि मदद से घायलों को सिरोही से राजकीय अस्पताल में भर्ती करवया गया इस दौरान अस्पताल में अफरा तफरी मंच गई। मौके पर जिला कलक्टर बाबूलाल मीणाए एएसपी पन्नालाल मीणाए सिरोही एसडीएमए पिंडवाड़ा एसडीएमए सीएमएचओ सुशील परमारए भाजपा जिला अध्यक्ष लूम्बाराम अस्पताल पहुंचे और घायलों के उपचार के आवश्यक दिशा निर्देश दिये घायलों में भुला सरपंच कन्हैयालाल भी शामिल है ये बस पिंडवाड़ा पंचायत समिति के लाभार्थियों से भरी हुई थी।
घायलों में गर्भवती भी शामिल
घायलों में एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। घटना की जानकारी पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और जिलाध्यक्ष जीवाराम चैधरी भी जिला चिकित्सालय पहुंचे। वहां गर्भवती को देखकर प्रशासनिक रवैये पर रोष जताते हुए कहा कि बसों में भीड़ बढ़ाने के लिए गर्भवती महिला और उसके अजन्में बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ किया। लोढ़ा ने इस मामले को लेकर पिण्डवाड़ा उपखण्ड अधिकारी परबतसिंह चुण्डावत से बात की तो उन्होंने ,इसे पंचायत स्तर पर की गई चूक बताया। प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ निहालसिंह ने महिला का गर्भ सुरक्षित होने की बात कही।

छह आरोपितों की अग्रिम जमानत खारिज
सिरोही. फोरलेन हाइवे पर बारीघाटा टनल के मुहाने पर मलबा गिरने से चार श्रमिकों की मौत के मामले में आरोपित एलएंडटी कम्पनी छह अधिकारियों-कर्मचारियों की अग्रिम जमानत अर्जी पर शनिवार को जिला सेशन न्यायालय में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कम्पनी के छह अधिकारियों-कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पूर्व में सेशन न्यायालय में चार आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जीखारिज हो चुकी है। कोर्ट में कम्पनी के संदीप जोशी, भगवतसिंह, सुनील दीक्षित, विवेक खोखर, विजयसिंह व फारूख की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई। जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। मामले में सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक लक्ष्मणसिंह बाला व पीडि़तों की ओर से भंवरसिंह देवड़ा ने की।
यह था मामला
फोरलेन हाइवे पर बारीघाटा टनल के मुहाने पर २९ जून को मलबा गिरने से वहां कार्य कर रहे श्रमिक उथमण निवासी देवीसिंह (३५) पुत्र लादूसिंह देवड़ा, महेन्द्र कुमार (२५) पुत्र कानाराम सरगरा, उत्तम कुमार (२२) पुत्र राणाराम सरगरा व पोसालिया निवासी महेन्द्र कुमार (२७) पुत्र हरजीराम मीणा की मौत हो गई थी। जिस पर सिरोही कोतवाली थाने में कम्पनी के जिम्मेदार अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (आईपीसी की धारा 304) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।