क्या कहा बेंच ने
-रोगियों विशेषकर बच्चों को उपचार से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।
-स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार अनुच्छेद २१ के तहत एक मौलिक अधिकार है।
-समाज की और अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करें कि बच्चों के जीवन से समझौता न हो।
कोर्ट ने यह कहा
न्यायालय ने मसौदा स्वास्थ्य नीति का भी विश्लेषण किया। डीएमडी एक दुर्लभ बीमारी है जिसका उपचार बहुत महंगा है। अदालत ने कहा कि डिजिटल मंच बनाकर दानदाताओं को जोडऩे की व्यवस्था भी करनी चाहिए।
केंद्र को निर्देश दिया
केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए पीठ ने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को मसौदा स्वास्थ्य नीति को अंतिम रूप देने के लिए समय सीमा तय की जाए। मंत्रालय बच्च्चों के इलाज के लिए स्वतंत्र संगठनों के जरिए क्राउडफंडिंग विकल्प भी ढूंढे।
याचिका में दी दलील
बच्चों को उपचार मिल सके इसके लिए याचिका में बच्चों के अभिभावकों ने कहा था कि अत्यधिक महंगा इलाज होने के कारण सरकार को दोनों बच्चों का मुफ्त इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि यह दुर्लभ बीमारी मसौदा स्वास्थ्य नीति के तहत आती है।