14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सड़क सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों पर सरकार सख्त,ओवरलोडिंग पर 40 हजार रुपए का जुर्माना

सड़क सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों को लेकर सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है। सरकार ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमों की पालना में घोर लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से जुर्माना राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास के साथ इस विषय में चर्चा कर 1 सितम्बर, 2019 से लागू मोटर यान (संशोधन) अधिनियम-2019 के तहत जुर्माना राशि निर्धारण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

2 min read
Google source verification
सड़क सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों पर सरकार सख्त,ओवरलोडिंग पर 40 हजार रुपए का जुर्माना

सड़क सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों पर सरकार सख्त

सड़क सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों पर सरकार सख्त
गंभीर प्रकृति के अपराधों पर बढ़ाई जुर्माना राशि
ओवरलोडिंग पर 40 हजार रुपए का जुर्माना
जयपुर, 8 जुलाई। सड़क सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों को लेकर सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है। सरकार ने प्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमों की पालना में घोर लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से जुर्माना राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास के साथ इस विषय में चर्चा कर 1 सितम्बर, 2019 से लागू मोटर यान (संशोधन) अधिनियम-2019 के तहत जुर्माना राशि निर्धारण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिए जुर्माना राशि केन्द्र द्वारा प्रस्तावित राशि के अनुरूप ही निर्धारित की है। साथ ही, आमजन के साथ-साथ अल्प आय और मध्य वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए वाहन चालन से जुड़े कम गंभीर प्रकृति के अपराधों में न्यूनतम जुर्माना राशि निर्धारित की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा के लिए सड़क सुरक्षा नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से वाहन चालन से जुड़े अपराधों के प्रति कड़ा रूख अपनाया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा संबंधी सभी नियमों की आवश्यक रूप से पालना करें। उन्होंने अधिकारियोें को भी निर्देश दिए हैं कि वे सड़क सुरक्षा के नियमों के उल्लंघन और वाहन चालन में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। ताकि प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके।

किस अपराध पर कितना जुर्माना
परिवहन विभाग की ओर से मोटर यान अधिनियम-2019 में संशोधन के लिए स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, सड़क पर माल परिवहन वाले वाहनों को चालक द्वारा रोकने अथवा तोल करने से इनकार करने और क्षमता से अधिक माल परिवहन (ओवरलोड) को सड़क सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही मानते हुए इन अपराधों के लिए क्रमशः 40 हजार रूपए और न्यूनतम 20 हजार रूपए प्रशमन राशि निर्धारित की गई है। कम गंभीर प्रकृति के वाहन चालन अपराधों के लिए जुर्माना राशि 100 रूपए से 1000 रूपए तक तथा लाल बत्ती जम्प करने, सड़क चिन्ह की अवहेलना करने, पार्किंग नियम तोड़ने, अनाधिकृत सायरन या लाइट लगाने, वाइपर नहीं होने, काली फिल्म लगाने जैसे सामान्य श्रेणी के अपराधों के लिए जुर्माना राशि न्यूनतम 100 रुपए ही रखी गई है।