6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चयनित को नियुक्ति नहीं दी, प्रमुख कार्मिक सचिव दें जवाब

(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Secretariat) सचिवालय की (4 th class recruitment 2012) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती :2012 में (Fianla merit list) अंतिम वरीयता सूची में शामिल रहे (selected candidate) चयनित अभ्यर्थी को (appointment) नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख कार्मिक सचिव व सामान्य प्रशासन सचिव से (reply) जवाब मांगा है।

less than 1 minute read
Google source verification
चयनित को नियुक्ति नहीं दी, प्रमुख कार्मिक सचिव दें जवाब

चयनित को नियुक्ति नहीं दी, प्रमुख कार्मिक सचिव दें जवाब

जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Secretariat) सचिवालय की (4 th class recruitment 2012) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती :2012 में (Fianla merit list) अंतिम वरीयता सूची में शामिल रहे (selected candidate) चयनित अभ्यर्थी को (appointment) नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख कार्मिक सचिव व सामान्य प्रशासन सचिव से (reply) जवाब मांगा है। न्यायाधीश एस.पी.शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश बजरंग लाल जाड़ोतिया की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता 2012 की चतुर्थ श्रेणी भर्ती की 14 अक्टूबर 2016 को जारी हुई अंतिम वरीयता सूची में शामिल था लेकिन, विभाग ने उसे नियुक्ति नहीं दी। बाद में जानकारी मिली की उसके आवेदन पत्र व इंटरव्यू के समय किए गए हस्ताक्षर अलग-अलग होने के कारण उसे नियुक्ति नहीं दी है। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि चयनित होने के बाद केवल आवेदन पत्र व इंटरव्यू के समय किए गए हस्ताक्षर में अंतर होने के कारण उसे नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए उसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी जाए।