
जयपुर
(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (SI recuritment 2016) उप-निरीक्षक भर्ती-2016 के बुधवार से शुरू होने वाले (interview) साक्षात्कार में (Petitioner candidates) याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को (interim) अंतरिम तौर (include) शामिल करने और (result to keep in sealed envlope) परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह अंतरिम आदेश सुमित कुमार व 30 अन्य की अलग—अलग याचिकाओं पर दिए।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आरपीएससी की ओर से आयोजित लिखित परीक्षा के बाद पुलिस विभाग ने सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली थी। दक्षता परीक्षा के बाद याचिकाकर्ताओं को मौखिक रूप से परीक्षा में सफल होना बताया, लेकिन बाद में जारी परिणाम में उन्हें फेल दर्शाते हुए साक्षात्कार में शामिल करने से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के लिखित और दक्षता परीक्षा के अंक मिलाकर कट ऑफ से अधिक हैं। इसके अलावा उन्होंने तय मापदंडों से दक्षता परीक्षा पूरी की थी। ऐसे में दक्षता परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग को अदालत में मंगवाया जाए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दिए जवाब से एकलपीठ संतुष्ट नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम तौर पर साक्षात्कार में शामिल करने और परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखने को कहा है।
Published on:
07 Jul 2020 09:29 pm
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