
प्रतीकात्मक फोटो
श्रीकरणपुर. गांव 47 एफ निवासी एक व्यक्ति ने निजी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करने के नाम पर एक लाख तीस हजार रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।
पुलिस ने बताया कि जसवीर ङ्क्षसह पुत्र सुलखन ङ्क्षसह जाति रामगढयि़ा निवासी 47 एफ ने रिपोर्ट दी है कि जनवरी 2023 में सीताराम पुत्र राधेश्याम जाति बिश्नोई निवासी चक आठ एनपीबी करड़वाला (रायङ्क्षसहनगर) ने उसे वन पैसा कम्यूकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का प्रस्ताव दिया। इसकी एवज में दो लाख रुपए सिक्योरिटी राशि देना तय हुआ। परिवादी ने इस पर 24 जनवरी 2023 को एक लाख 30 हजार रुपए का भुगतान कर दिया तथा शेष राशि 10 फरवरी को देना तय हुआ लेकिन तय तिथि पर आरोपी ने शेष राशि लेने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि सर्वर डाउन होने से कंपनी का काम फिलहाल बंद है। करीब एक साल बाद भी कंपनी का काम शुरू नहीं होने पर उसे धोखाधड़ी का पता चला। इस दौरान 12 मार्च 2024 को परिवादी ने आरोपी की ओर से दिए दो लाख रुपए का चेक बैंक में लगाया तो वह भी अनादरित हो गया। पुलिस ने मामले में आइपीसी की धारा 420 व 406 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।
उधर, पुलिस ने बताया कि आरोपी को धनराशि का भुगतान करने की तिथि व बाद में उसे की गई फोन कॉल्स के आधार पर मामले को खंगाला जा रह है। वहीं, आरोपी की ओर से दिए गए चेक को लेकर भी जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।
Published on:
18 May 2024 06:45 pm
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