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रिश्तों को शर्मसार करने वाले पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा

विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय पोक्सो संख्या- दो के पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार अग्रवाल ने रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक पिता को मासूम से दुष्कृत्य करने के मामले में मंगलवार को बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 1.45 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है।

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– शराब के नशे में दस साल की मासूम से किया था दुष्कृत्य
श्रीगंगानगर. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय पोक्सो संख्या- दो के पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार अग्रवाल ने रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक पिता को मासूम से दुष्कृत्य करने के मामले में मंगलवार को बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 1.45 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने शराब के नशे में दस वर्षीय मासूम से बलात्कार किया था।


प्रकरण के अनुसार पांच अप्रेल 2019 को एक महिला ने समेजा कोठी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह गांव में एक घर में कार्य करने गई थी। जहां से वापस आई तो उसका पति घर में शराब पी रहा था और उसकी बच्ची खेल रही थी। वह तूड़ी लेने के लिए चली गई। करीब आधे घंटे बाद आई तो उसकी दस साल की बच्ची रो रही थी। उससे पूछा तो बताया कि पिता ने उससे जबरन दुष्कृत्य किया है।

पुलिस ने धारा 377 व पोक्सो में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बाद जांच में धारा 376 एबी और जोड़ दी गई। पुलिस ने चालान पेश किया। अदालत में सुनवाई के बाद मंगलवार को न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 376एबी के अपराध के लिए बीस साल के कठोर कारावास के दंड से तथा एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अदम अदायगी अर्थदंड आरोपी को एक साल का कठोर कारावास अलग से भुगतना होगा।

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वहीं, धारा 5(एम)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए दस साल कठोर कारावास के दंड से तथा दस हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है। अमद अदायगी छह माह कठोर कारावास अलग से भुगतेगा। आरोपी को धारा 5(एन)/6 लैंगिक अपराधों बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के लिए दस साल के कठोर कारावास के दंड तथा दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।

अदम अदायगी अर्थदंड दोषी छह माह कठोर कारावास अलग से भुगतेगा। धारा 5(एल)/6 के अपराध के लिए दस साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है। अदम अदायगी एक साल का कठोर कारावास अलग से भुगतेगा।

कोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं कि अर्थ दंड की राशि में से 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति पीडि़ता के इलाज व्यय के लिए माता को अदा किए जाएं। इस प्रकरण में दस गवाह पेश हुए तथा पंद्रह दस्तावेज पेश किए गए। सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक नवदीप कौर की और से पैरवी की गई।

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