15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आखिर मगलानी का होटल डी-सीज, परिजनों ने मनाई खुशी

नगर परिषद प्रशासन ने होटल एसोसिएशन अध्यक्ष और कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंकुर मगलानी के गोल बाजार केदार चौक के पास होटल को बुधवार दोपहर डी-सीज कर दिया। इसके बाद परिजनों ने खुशियां मनाई।

2 min read
Google source verification
Maglani's hotel finally de-sealed, family members rejoiced

श्रीगंगानगर. कांग्रेस नेता अंकुर मगलानी का होटल डी-सीज करने पहुंचे नगर परिषद अधिकारी।

श्रीगंगानगर. नगर परिषद प्रशासन ने होटल एसोसिएशन अध्यक्ष और कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंकुर मगलानी के गोल बाजार केदार चौक के पास होटल को बुधवार दोपहर डी-सीज कर दिया। इसके बाद परिजनों ने खुशियां मनाई।
इससे पहले मगलानी ने सोमवार को नगर परिषद आयुक्त राकेश अरोड़ा को राजस्थान हाइकोर्ट के आदेश की कॉपी प्रस्तुत कर दी थी परन्तु उन्होंने अदालत की प्रमाणित प्रतिलिपि आने से पहले होटल को डी-सीज करने से मना कर दिया। मगलानी ने भी कानूनी प्रक्रिया के मद़देनजर आयुक्त से यह बात लिखित में मांग ली। आयुक्त ने भी हाइकोर्ट के आदेश की प्रमाणित पेश करने के संबंध में लिखित में सूचना तैयार कर मगलानी को देने का प्रयास किया तो उन्होंने डाक के माध्यम से यह पत्र देने को कहा। इसके बाद बुधवार को अंकुर मगलानी की पत्नी मीनू मगलानी ने जिला कलक्टर व आयुक्त को हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई का आग्रह किया। इसके बाद दोपहर 1.55 बजे नगर परिषद आयुक्त राकेश अरोड़ा ने अधिशासी अभियंता महावीर गोदारा के नेतृत्व में टीम भेजकर मगलानी के होटल को डी-सीज करवा दिया।

हमें देश के संविधान व कोर्ट पर पूरा भरोसा था

हमें देश के संविधान पर कोर्ट पर पूरा भरोसा था, इसीलिए हमें त्वरित न्याय मिला। जिन्होंने होटल को सीज करने की कार्रवाई की उन्होंने कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई, जिसका उन्हें लाभ मिला। जितनी जल्दबाजी परिषद ने इस कार्रवाई में की उतनी अगर जनहित के कामों में की जाए तो शहर का भला हो जाएगा।
अंकुर मगलानी, होटल एसोसिएशन अध्यक्ष, श्रीगंगानगर

कोर्ट के आदेश से डी-सीज किया होटल

कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए होटल सीजर की प्रक्रिया अपनाई गई थी। सीजर की कार्रवाई से पहले होटल मालिक मगलानी को नोटिस दिया गया था। इसके बाद तय प्रक्रिया के तहत सीजर की कार्रवाई की गई। अब हाईकोर्ट के आदेश से होटल को डी-सीज कर दिया गया है। नगर परिषद की टीम ने बुधवार दोपहर 1.55 बजे होटल को डी-सीज कर दिया। राकेश अरोड़ा, आयुक्त नगर परिषद, श्रीगंगानगर

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग