4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

स्कूली छात्रा से किया दुष्कर्म, आहत पीडि़ता नहर में कूदी पर बची, अब बीस साल की कैद

Schoolgirl raped, injured victim survived by jumping into canal, now imprisoned for twenty years- पांच साल पहले श्रीविजयनगर पुलिस थाने में हुई थी घटना

Google source verification

श्रीगंगानगर। करीब पांच साल पहले श्रीविजयनगर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म करने पर स्कूली छात्रा ने नहर में छलांग भी लगाई लेकिन बच गई। पीडि़ता के बयानों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी को बीस साल कठोर कारावास व 75 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है। यह निर्णय सोमवार को यहां पोक्सों प्रकरणों की स्पेशल कोर्ट संख्या दो के स्पेशल जज अरुण कुमार अ्ग्रवाल ने सुनाया।

https://www.patrika.com/surat-news/father-who-raped-seven-year-old-girl-jailed-for-20-years-8286172/?amp=1
विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीत कौर ने बताया कि श्रीविजयनगर पुलिस थाने में 8 दिसम्बर 2018 को पीडि़ता अपनी भुआ के साथ पेश हुई और तत्कालीन थानाधिकारी फूलचंद शर्मा के समक्ष अपनी घटनाक्रम के बारे में बताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि वह करीब साढ़े पन्द्रह साल की है और कक्षा नवीं में पढ़ती है। जब वह स्कूल जाती थी तो उसके मुंह बोले चचेरे भाई श्रीविजयनगर क्षेत्र चक 2 बीएलएम ए निवासी कृष्ण कुमार पुत्र गणेशाराम नायक से बातचीत होने लगी। कृष्ण ने शादी का झांसा देकर 6 दिसम्बर 2018 को उसे सूरतगढ नहर के पास बुलाया और वहां सूने सरकारी कोठे में लेकर उससे दुष्कर्म किया। इस घटना से वह इतनी भयभीत हुई कि वह तंग आकर नहर में छलांग लगा ली। उसी समय उसके परिजनों ने नहर से उसे बाहर निकालकर जान बचा ली।

https://www.patrika.com/sikar-news/20-years-rigorous-imprisonment-to-brother-in-law-or-maternal-uncle-in-case-of-rape-12-year-old-innocent-in-pocso-court-sikar-8284925/

इस पर पुलिस ने अनुसंधान किया। आरोपी कृष्ण कुमार पुत्र गणेशाराम नायक को गिरफ्तार किया ओर चालान में चालान पेश किया।

https://www.patrika.com/sri-ganganagar-news/father-sentenced-to-20-years-rigorous-imprisonment-for-embarrassing-re-8276612/


विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले की सुनवाई के दौरान पीडि़ता सहित 11 गवाहो और 18 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।

https://www.patrika.com/koria-news/court-sentenced-20-year-regorous-imprisonment-in-minor-rape-case-8274370/

इस पर अदालत ने आरोपी कृष्ण कुमार को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 376 में बीस साल कठोर कारावास व पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की अदायगी नहीं होने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी प्रकार पोक्सो एक्ट की धारा 5 एन और धारा 6 में दस साल कठोर कारावास व पच्चीस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना नहीं चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

https://www.patrika.com/jaunpur-news/jaunpur-news-historical-decision-of-jaunpur-court-in-the-case-of-rape-8227728/