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हत्या के मामले में दंपती समेत तीन जनों को उम्रकैद, एक-एक लाख रुपए जुर्माना

- चौदह साल पहले मटीलीराठान क्षेत्र में जमीनी विवाद में हुआ था मर्डर

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श्रीगंगानगर. करीब चौदह साल पहले मटीलीराठान क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक बुजुर्ग की हत्या के मामले में अदालत ने एक दपंती समेत तीन जनों को आजीवन कारावास और एक एक लाख रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह निर्णय जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो ने सुनाया।
इस प्रकरण के तथ्यों के अनुसार राजकीय जिला चिकित्सालय में 16 मई 2011 को वार्ड 11 पुरानी आबादी निवासी 65 वर्षीय अजीत सिंह ने पर्चा बयान दिया कि वह अपने स्कूटर पर गांव 15 एफ प्रथम बड़ा में गया तो वहां उसे देखकर उसके साले संतोख सिंह, संतोख सिंह की पत्नी सुरजीत कौर, संतोख सिंह का बेटा बग्गासिंह, बग्गा की पत्नी सोनादेवी और एक अन्य रिश्तेदार मटीलीराठान निवासी निशान सिंह उर्फ छाना ने लाठियों से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस पर मटीलीराठान पुलिस ने इन पांचों आरोपियों को गिरफ़तार कर अदालत में चालान पेश किया। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि मृतक अजीत सिंह की पत्नी ज्ञानो के नाम से गांव 15 एफ प्रथम बड़ा में भूमि थी लेकिन ज्ञानो के भाई संतोख सिंह यह भूमि अपने कब्जे में रखना चाहता था। जब अपनी पत्नी के नाम से खेत पर अजीत सिंह पहुंचा तो वहां उस पर लाठियों से हमला कर घायल कर दिया।
इन इन आरोपियों को मिली सजा
इस विचाराधीन मामले के दौरान आरोपी संतोख सिंह और उसकी पत्नी सुरजीत कौर की मृत्यु हो गई। ऐसे में अदालत ने इन दोनेां के खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप कर दी जबकि आरोपियों बग्गा सिंह, बग्गा सिंह की पत्नी सोनादेवी और रिश्तेदार निशानसिंह उर्फ छाना उर्फ विशाल सिंह को आईपीसी की धारा 302 में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।


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