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श्री गंगानगर

इस छात्रा से ऐसा क्या किया अब काटनी होगी पांच साल की कैद

What did this girl student do, now she will have to spend five years in prison- पिछले साल घमूड़वाली पुलिस ने दर्ज किया था मामला  

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श्रीगंगानगर। पिछले साल घमूड़वाली थाना क्षेत्र में ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से छेड़छाड़ करने के जुर्म में अदालत ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए पांच साल कारावास व 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है। यह निर्णय पोक्सो प्रकरणों की स्पेशल कोर्ट संख्या एक के स्पेशल जज सुरेन्द्र खरे ने सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रूपाणा ने बताया कि 5 मई 2022 को घमूड़वाली थाने में पीडि़त किशोरी के माता-पिता और चाचा पेश हुए और पूरे घटनाक्रम के बारे में अवगत कराते हुए मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया कि उनकी नाबालिग बेटी ग्यारहवीं कक्षा में अध्यनरत है। स्कूल आते जाते उसे गांव 49 एलएनपी निवासी सुलेन्द्र कुमार पुत्र पटेलराम नाई पीछा करने लगा और अश्लील इशारे करने लगा। समझाइश की लेकिन नहीं माना। 28 अप्रेल 2022 को घर में सफाई करने के बाद यह बेटी कचरा डालने के लिए घर के पास भूखंड पर गई तो आरोपी सुलेन्द्र ने उससे छेडछ़ाड़ की। शोर मचाने पर आसपास बसे लोग और परिजन एकत्र हो गए। सभी को जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी गांव 49 एलएनपी निवासी सुलेन्द्र कुमार पुत्र पटेलराम नाई के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।

अदालत ने इस आरोपी को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 354 में तीन साल कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं पोक्सो एक्ट की धारा 9 एल और धारा 10 में पांच साल कारावास व बीस हजार रुपए का जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 11 व 12 में एक साल कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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