श्रीगंगानगर। करीब तीन साल पहले पदमपुर रोड पर कार की टक्कर से स्कूटी चालक इतना गंभीर घायल हुआ कि उसकी रीड की हड्डी टूट गई, अब कार मालिक और बीमा कंपनी घायल को 26 लाख 59 हजार रुपए हर्जाना चुकाएंगे। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं श्रम न्यायालय के न्यायाधीश रमाशंकर वर्मा ने दिए है। पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता पूर्णराम घोड़ेला ने बताया कि चक 3 ए छोटी निवासी 35 वर्षीय गुरदीत्ता सिंह पुत्र भजन सिंह जटसिख स्कूटी मांगकर लाया और वह पदमपुर रोड पर जा रहा था कि इस रोड के पास नहर के बीच रोड से एक कार एकाएक आई और उसे तेज गति और लापरवाही से टक्कर मार घायल कर गई। तब उसके रिश्तेदारों ने उसे संभाला और अस्पताल में भर्ती कराया।
इस संबंध में कोतवाली पुलिस ने कार चालक व मालिक वार्ड 6 पदमपुर निवासी हरेन्द्र सिंह पुत्र जसपाल सिंह के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। इस दौरान घायल गुरदीत्तासिंंह की रीड की हड्डी टूटने से वह शत प्रतिशत विकलांग हो गया। जीवन भर वह अब काम नहीं कर सकता।
इस कारण वह बेरोजगार भी हो गया। इस संबंध में घायल गुरदीत्ता सिंह ने कार मालिक हरेन्द्र के अलावा कार की बीमा कंपनी ओरियंटल इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं श्रम न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया। हालांकि अदालत में बचाव पक्ष का कहना था कि गुरदीत्ता सिंह स्कूटी सही ढंग से नहीं चला रहा था और स्कूटी पर बैटरियां अधिक होने के बोझ के कारण उसका सतुंलन बिगड़ा। लेकिन इस संबंध में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो पाए। वहीं पीडि़त पक्ष का कहना था कि कार चालक की लापरवाही से यह दुर्घटनाकारित हुई। इससे घायल को अब जीवन भर बैड पर रहना पड़ेगा।
अदालत ने कार मालिक और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से या अलग अलग पीडि़त गुरदीत्तासिंह को जीवन भर हुई इस नि.शक्तता पर अनुमानित आय की राशि 16 लाख 12 हजार 800 रुपए की एफडी कराने, चिकित्सीय खर्च 1 लाख 60 हजार 125 रुपए, एम्बुलैंस के 28 हजार रुपए, अस्पताल में भर्ती के 8400 रुपए, भविष्य में चिकित्सा इलाज के खर्च पेटे दो लाख रुपए, अटेंडेंटड के रूप में एक लाख रुपए, सुख साधन के रूप में पांच लाख रुपए, विशेष खुराक के पेटे पचास हजार रुपए कुल 26 लाख 59 हजार 325 रुपए 20 पैसे सात प्रतिशत ब्याज सहित चुकाने के आदेश किए।