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ऐसा क्या हुआ कि डीएसओ के खिलाफत उतर आई सरकार

What happened that the government came against the DSO- उच्च स्तरीय जांच रिपोर्ट का खुलासा: डिपो संचालकों को अनुचित तरीके से किया लाभाविंत

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श्रीगंगानगर। इलाके के जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी के खिलाफ गेहूं आपूर्ति के साथ साथ लाइसेंसी दुकानदारों के लाइसेंस निलम्बित करने और अतिरिक्त दुकानदारो को चार्ज करीब छह माह से अधिक की अवधि होने के बावजूद कलक्टर और खाद्य विभाग की अनुमति लिए बिना कार्रवाई करने के मामले की जांच में खुलासा किया गया है।

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इस जांच रिपोर्ट के अनुसार चार दुकानदारों पर भी मेहरबानी ऐसी हुई कि करीब छह माह की लंबी अवधि होने के बावजूद भी खाद्य विभाग के पास अतिरिक्त चार्ज का अनुमोदन तक नहीं कराया। सादुलशहर विधायक जगदीश चन्द्र जांगिड़ की ओर से विधानसभा में उठाए गए मुद्दे पर खाद्य आपूर्ति मंत्री ने जांच के आदेश किए थे।

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खाद्य विभाग की जांच रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 11 उचित मूल्य दुकानदारों के लाइसेंस थे जो डीएसओ ने अपने स्तर पर ही निलम्बित या अतिरिक्त चार्ज देकर कलक्टर और विभाग से अनुमति नहीं ली। यह जांच के दायरे में शामिल किया गया है। विधायक जांगिड़ विधानसभा अध्यक्ष और खाद्य आपूर्ति मंत्री से जांच रिपोर्ट के आधार पर संंबंधित डीएसओ पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर चुके है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस मामले को लेकर एसीबी में मामला दर्ज कराने का आश्वासन भी दिया था। विदित रहे कि डीएसओ सोनी को दो दिन पहले खाद्य विभाग ने डीएसओ को एपीओ उनका मुख्यालय झालावाड़ किया गया है।

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जांच रिपोर्ट के अनुसार सोनी ने वार्ड 45 पुराना िस्थत गीता देवी नवनीत कुमार की दुकान का लाइसेंस निलम्बित कर दिया। इस दुकान का अस्थायी रूप से दुकानदार सलीम मनिहार को राशन सामग्री के लिए कार्यभार सुपुर्द किया।वहीं वार्ड 14 की निर्मला देवी का लाइसेंस भी निलम्बित कर दिया था। इसी तरह ग्राम पंचायत पक्की में दुकानदार रामकिशन माखीराम का लाइसेंस निलम्बित कर इसी गांव के संतोख सिंह दिलीप सिंह दुकानदार को चार्ज दिया। श्रीगंगानगर पुरानी आबादी वार्ड दस में निर्मला देवी रामकुमार का लाइसेंस निलम्बित कर इसी वार्ड में दूसरे दुकानदार फूलमती माड़चंद को सुपुर्द किया। इसी प्रकार गांव 11 क्यू के दुकानदार बलवंतराम साहबराम का लाइसेंस निलम्बित कर दौलतपुरा गांव के कुंदनलाल दौलतराम को सुपुर्द किया। इसके साथ साथ रावला क्षेत्र 8 पीएसडीबी के विनोद कुमार का लाइसेंस निलम्बित कर दुकानदार श्रवण कुमार को सुपुर्द किया।
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उचित मूल्य दुकान के अटैचमेंट की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन डीएसओ सोनी ने वार्ड एक सोनी ऑयल स्टोर, वार्ड 40 सीताराम एंड संस, वार्ड 32 बालकिशन परसराम, गांव पक्की रामकिशन माखीराम को अतिरिक्त चार्ज दियाथा, करीब छह माह की समय अवधि बीतने के बावजूद डीएसओ ने इसका अनुमोदन के लिए लिखित में खाद्य विभाग से अनुमति नहीं ली।
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जिला रसद अधिकारी के पद से एपीओ हुए राकेश सोनी का कहना है कि जिस जांच रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है, वह अधूरी है। साक्ष्य पूरे नहीं है। यह सही है कि लिपिकीय त्रुटि से कलक्टर या खाद्य विभाग से अनुमोदन नहीं कराया। लेकिन आवश्यक वस्तु अधिनियम में डीएसओ के पास पावर है कि वह लाइसेंस निलम्बित करते हुए दूसरे दुकानदार को चार्ज दे सकता है। https://www.patrika.com/sri-ganganagar-news/mini-petrol-pump-was-made-at-home-the-line-of-customers-started-8279749/

छह माह से अधिक समय अवधि होने के बावजूद अनुमोदन नहीं कराने के संबंध में कोई तकनीकी खामी रही होगी। पूरी रिपोर्ट अब तक मुझे नहीं मिली हैं।

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