
श्रीगंगानगर. अवैध संबंधों को लेकर पति की हत्या करने के जुर्म में अदालत ने पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह निर्णय अतिरिक्त जिला सेशन जज संख्या दो ने सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक विजेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि 24 अप्रेल 23 को जिला चिकित्सालय में उपचाराधीन वार्ड 28 लालचंद की ढाणी निवासी चिमनलाल कुम्हार ने कोतवाली पुलिस को पर्चा बयान दिया था। इसमें बताया कि उसकी पत्नी चन्द्रकला का गांव 3 एमएल निवासी विनय पुत्र गुलाब कुम्हार के साथ अवैध संबंध स्थापित हो गए थे। इन दोनों को कई बार समझाया लेकिन वे नहीं माने। इस पर उसने चार माह पहले नेहरानगर में किराये का मकान ले लिया। किराया राशि की समस्या को लेकर उसने अपने घर के बाहर कमरे में रहने के लिए लालचंद की ढाणी आया तो चन्द्रकला ने चाय बनाने की बात कही। वह अपने घर की गैलरी में कुर्सी पर बैठा था तभी विनय और चन्द्रकला दोनों रसेाई में रखे डिब्बे से पेट्रोल लेकर आए और उस पर उड़ेल दिया। विनय ने माचिस की तिल्ली से आग लगा दी। विनय तो जीप लेकर भाग गया। अड़ौस पड़ौस में रहने वाले लोगों ने उसे एम्बुलैंस 108 की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचाया। चिमनलाल की हालत बिगड़ने पर उसे बीकानेर पीबीएम में रैफर कर दिया। जहां उसकी 4 मई 2023 को मृत्यु हो गई। कोतवाली पुलिस ने इस मामले को हत्या में दर्ज कर आरोपिया चन्द्रकला और विनय कुम्हार के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने आईपीसी की धारा 302 में दोषी मानते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास और दो दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
Published on:
01 Apr 2025 10:53 pm
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