
सुलतानपुर. जनपद में बिजली समस्या को लेकर वर्ष 2008 में किए गए प्रदर्शन और तोड़ फोड़ से सरकारी सम्पत्ति को हुए नुकसान के मामले में आप सांसद संजय सिंह ने कोर्ट में समर्पण कर दिया। जहां कोर्ट ने उन्हें अंडर कस्टडी में रखने के बाद अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया।
संजय सिंह ने शुक्रवार को किया सरेंडर
राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य मामलों में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को सरेंडर किया। जिनकी जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी। फिलहाल प्रभारी जिला जज ने उन्हें राहत देते हुए अंतरिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है, आगामी 11 अप्रैल को फिर उन्हें अदालत में आत्मसमर्पण करना का आदेश कोर्ट ने दिया है।
बाधमंडी इलाके से जुड़ा मामला
मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के बाधमंडी इलाके से जुड़ा है। जिसके निकट स्थित ख्वाजा कांप्लेक्स के सामने हाईवे पर दो सितम्बर वर्ष 2008 को तत्कालीन सदर विधायक अनूप संडा ,उनके प्रतिनिधि संजय सिंह व सैकड़ों समर्थकों ने बिजली समस्या को लेकर बांस-बल्ली आदि गाड़कर कर सड़क जाम कर दिया, जिससे अव्यवस्था फैल गई। यहां तक की इस दौरान आ रही सरकारी बस पर भी अनूप संडा व संजय सिंह के ललकारने पर उनके समर्थकों ने पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया।इस वजह से अफरा-तफरी मच गई और लोगों में आतंक का माहौल फैल गया स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कई थानों की फोर्स एवं पीएसी तक बुलाई गई, तब जाकर मामला नियंत्रण में आया और सड़क से अवरोध हटाया जा सका।
34 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल
इस मामले में तत्कालीन चौकी प्रभारी कृष्ण मुरारी शर्मा ने अनूप संडा ,संजय सिंह, रघुवीर यादव समेत सैकड़ों लोगो पर मुकदमा दर्ज कराया। तफ्तीश के पश्चात पुलिस ने 34 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इसी मामले में मौजूदा राज्यसभा सांसद संजय सिंह काफी दिनों से गैरहाजिर चल रहे थे, जिन्होंने हाईकोर्ट के निर्देशन में शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। प्रभारी सीजेएम मनीष निगम ने उनके खिलाफ लगे आरोप को गंभीर मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। तत्पश्चात रास सांसद संजय सिंह की तरफ से जिला जज की अदालत में अर्जी प्रस्तुत कर अंतरिम जमानत की मांग की गई। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया और अंतरिम जमानत स्वीकार करने की मांग की। वही प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत पर विरोध जाहिर किया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात प्रभारी जिला न्यायाधीश जमाल मसूद अब्बासी ने सांसद संजय सिंह की अंतरिम जमानत के लिए पर्याप्त आधार पाते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने आगामी 11 अप्रैल को उन्हें पुनः कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है।
सांसद संजय पर फिर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
विवादों में घिरे आप पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इस मामले में भले ही कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन कोतवाली नगर थाने से ही जुड़े एक अन्य मामले में एसीजेएम चतुर्थ की अदालत से उनके समेत सात लोगों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। शुक्रवार को अदालत से यह वारंट कोतवाली नगर पुलिस को प्रेषित भी कर दिया गया। मालूम हो कि 19 जून 2001 को पूर्व सदर विधायक अनूप संडा ,उनके प्रतिनिधि संजय सिंह व सैकड़ों समर्थकों ने ओवर ब्रिज के पास बिजली समस्या को लेकर जाम लगा दिया था। जिससे अफरा-तफरी मच गयी और अव्यवस्था फैल गई।
आरोपियों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी
इस मामले में संजय सिंह, अनूप संडा समेत सात लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ है। जिसमें सभी आरोपी कई पेशियों से गैरहाजिर चल रहे हैं। मामले में एसीजेएम चतुर्थ मनीष निगम की अदालत से सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया है। प्रकरण में सुनवाई के लिए आगामी 26 अप्रैल की तिथि नियत की गई है।
Published on:
31 Mar 2018 06:16 pm
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