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पुलिस की क्लीनचिट रद्द, अदालत ने लिया संज्ञान, आसाराम बापू विद्यालय से जुड़ा मामला

अदालत ने व्यापारी नेता के खिलाफ सम्मन जारी कर आगामी 19 मई के लिए सुनवाई की तारीख तय की है...

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Court action in Asharam Bapu School Sultanpur UP news

पुलिस की क्लीनचिट रद्द, अदालत ने लिया संज्ञान, आसाराम बापू विद्यालय से जुड़ा मामला

सुलतानपुर. अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष रवींद्र त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस आपराधिक मामले में पुलिस ने उन्हें क्लीनचिट दी थी, न्यायालय ने उसे सिरे से खारिज कर दिया है।

व्यापारी नेता पर आरोप

आरोपों के अनुसार व्यापार मंडल अध्यक्ष रवींद्र त्रिपाठी पर आरोप है कि उन्होंने लाइसेंसी शस्त्र के बल पर विद्यालय प्रबंधक से वसूली की और न देने पर विद्यालय की जमीन कब्जा की। इन तमाम आरोपों में अदालत ने व्यापारी नेता को सुनवाई के लिए तलब किया है। मामले में सुनवाई के लिए एसीजेएम चतुर्थ मनीष निगम ने आगामी 19 मई की तारीख तय की है।


डराने धमकाने का आरोप

दरअसल पूरा मामला लंभुआ थाना क्षेत्र के स्थानीय कस्बा स्थित आसाराम बापू विद्यालय (सर्वोदय रोड) से जुड़ा है। जहां के प्रबंधक अरविंद कुमार सिंह ने जून महीने में साल 2012 की घटना बताते हुए अखिल भारतीय व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष रवींद्र त्रिपाठी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक व्यापारी नेता के पास एक लाइसेंसी राइफल, एक डीबीबीएल गन और एक रिवाल्वर है। जिसके बल पर वह अभियोगी को डराते रहते हैं आैर पांच हजार रूपये प्रति माह वसूली भी ले चुके हैं। वसूली न देने पर विद्यालय की जमीन कब्जाने और मान्यता रद्द करा देने की धमकी देने का भी आरोप है।

कोर्ट ने लिया ऐक्शन

इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर व्यापारी नेता को क्लीन चिट दे दी। पुलिस की क्लीन चिट को चुनौती देते हुए विद्यालय प्रबंधक ने कोर्ट में प्रोटेस्ट अर्जी दी। जिस पर सुनवाई के बाद पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को रद्द करते हुए अदालत ने मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया आैर साक्षियों का बयान दर्ज हुआ। मामले में अभियोगी पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश मनीष निगम ने व्यापारी नेता रवींद्र कुमार त्रिपाठी को वसूली, जमीन कब्जाने और लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के मामले में विचारण के लिए तलब किया। अदालत ने व्यापारी नेता के खिलाफ सम्मन जारी कर आगामी 19 मई के लिए सुनवाई की तारीख तय की है।

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