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यूपी में बेखौफ अपराधी! गैंगस्टर ने कोर्ट में ही एडीजीसी क्रिमिनल को दी देख लेने की धमकी

- सरकारी वकील ने जिला जज से की शिकायत- गोसाईंगंज थाना क्षेत्र में हुए बहुचर्चित करुण मिश्र पत्रकार हत्याकांड का मामला

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यूपी में बेखौफ अपराधी! गैंगस्टर ने कोर्ट में ही एडीजीसी क्रिमिनल को दी देख लेने की धमकी

यूपी में बेखौफ अपराधी! गैंगस्टर ने कोर्ट में ही एडीजीसी क्रिमिनल को दी देख लेने की धमकी

सुुुलतानपुर. जिले में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वर्ष 2016 में गोसाईंगंज थाना क्षेत्र में हुए बहुचर्चित करुण मिश्र पत्रकार हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर ने कोर्ट में एडीजीसी क्रिमिनल (सरकारी वकील) को देख लेने और पद से हटवा देने की धमकी दी। एडीजीसी क्रिमिनल रामनेवल यादव ने इसकी शिकायत जिला जज से की है। साथ ही आरोपित संदीप सिंह से जान का खतरा बताते हुए अदालत एवं प्रशासन से प्रभावी कार्यवाही की मांग की है। गौरतलब है कि करुण मिश्र हत्याकांड के सभी आरोपियों की तलबी न होने के कारण चश्मदीद गवाह की गवाही नहीं हो सकी। सरकारी वकील को इसका जिम्मेदार मानते हुए जेल से कोर्ट आये आरोपी गैंगस्टर संदीप सिंह ने उन्हें सरेआम धमकी दी।

जनपद के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में 13 फरवरी 2016 को पत्रकार करुण मिश्र की हत्या कर दी गई थी। वादी मुकदमा अभिषेक दीक्षित निवासी रामनगर कोट-कोतवाली नगर ने पत्रकार करुण मिश्र की हत्या के आरोप में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपित संदीप सिंह निवासी इमिलिया कला, अजय सिंह रामपुर खुर्द, हैदर अब्बास, पवन सिंह, राहुल सिंह, अमन सिंह, केसरी उपाध्याय उर्फ मामा निवासी करीमुद्दीनपुर-इलाहाबाद का नाम प्रकाश में आया था। मामले में आरोपियों को जेल भेजने की कार्यवाही की गयी।

कोर्ट ने कहा- अब पांच अक्टूबर को होगी सुनवाई
इस हत्याकांड का मामला एडीजे षष्ठम अनुराग कुरील की अदालत में चल रहा है। इसमें हाईकोर्ट से शीघ्र विचारण के लिए निर्देश भी हैं। मामले में मुकदमा वादी ने आरोपियों को सामने आने पर पहचान लेने की बात अपने बयान में कही थी। साक्ष्य के दौरान इसी बात की पुष्टि कराने के लिए सभी मुल्जिमों की उपस्थिति में ही गवाही चलाने की बात अदालत ने कही थी। मामले में पेशी पर आरोपित अमन धनवाद जेल से नहीं आ सका। आरोपी अजय गैर हाजिर चल रहा है। सभी अभियुक्तों की उपस्थिति न होने की वजह से अदालत ने साक्ष्य पर सुनवाई के लिए आगामी पांच अक्टूबर की तिथि तय कर दी।

सुनवाई की तारीख टलने पर दी धमकी
सुनवाई की तारीख टलने पर अलीगढ़ जेल से पेशी पर आये हत्याआरोपी संदीप सिंह ने अपने अधिवक्ता की मौजूदगी में एडीजे षष्ठम की अदालत में अभियोजन की पैरवी के लिए नियुक्त एडीजीसी-क्रिमिनल रामनेवल यादव को गवाही न होने का जिम्मेदार मानते हुए न्याय मंत्री से कहकर हटवा देने एवं हथकड़ी से छूटने पर देख लेने की धमकी दी। पेशी पर आये आरोपी सन्दीप सिंह की धमकी व बदसलूकी से केस को अन्य किसी शासकीय अधिवक्ता से पैरवी कराये जाने एवं आरोपी से जान का खतरा होने की बात कही है।

अपराधियों को मिलेगा बढ़ावा
शासकीय अधिवक्ता रामनेवल यादव के मुताबिक, ऐसे आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही न होने से उन्हें बढ़ावा मिलेगा एवं डर वश गवाह व वकील भी अपनी बात कोर्ट में कहने से डरेंगे, जिससे मुकदमों में फैसला भी प्रभावित होगा। सरकारी वकील ने सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील की अदालत एवं अन्य को लिखित सूचना देकर मामले में कड़ी कार्यवाही कराने की मांग की है।

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