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अब 10 किमी दूरी का किराया 3 सौ रुपए, अधिक लेने पर एम्बुलेंस चालकों को जाना होगा जेल

Sultanpur DM Released Ambulance Rate list : अब कोरोना संक्रमित मरीजों से एम्बुलेंस चालक मनमर्जी से किराया नहीं वसूल सकेंगे

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सुलतानपुर. Sultanpur DM Released Ambulance Rate list : अब कोरोना संक्रमित मरीजों से एम्बुलेंस चालक मनमर्जी से किराया नहीं वसूल सकेंगे, क्योंकि सांसद मेनका गांधी की शिकायत पर डीएम रवीश कुमार गुप्ता ने एम्बुलेंस के लिए दूरी के अनुसार किराया तय कर किराया सूची जारी कर दिया है। अधिक किराया लेने पर कड़ी कार्रवाई होगी, सजा के साथ जेल जाना होगा।

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नया आदेश जारी :- डीएम रवीश कुमार ने कोरोना संक्रमित मरीजों को ले जाने के लिए साधारण एम्बुलेंस का किराया प्रति 10 किमी 300 रुपए तय किया गया है और उसके बाद जाने पर प्रति किमी 50 रुपये देय होंगे। इसके अलावा ऑक्सीजनयुक्त एवं वेंटिलेटरयुक्त एम्बुलेंस 10 किमी तक ले जाने के लिए एक हजार रुपए और उसके बाद ले जाने पर प्रति किमी 100 रुपए देने होंगे। डीएम ने एम्बुलेंस का संसोधित रेट जारी करते हुए प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों व मालिकों को इस आदेश के पालन करने का निर्देश दिया है।

सांसद मेनका गांधी की आपत्ति पर संशोधित सूची जारी की :- इसके पहले डीएम रवीश कुमार गुप्ता की प्राइवेट एम्बुलेंस रेट सूची जारी करने पर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद मेनका गांधी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। मीडिया प्रभारी विजयसिंह रघुवंशी ने बताया कि सांसद मेनका गांधी ने डीएम की सूची पर आपत्ति दर्ज कराई थी। सांसद मेनका गांधी ने डीएम से बात करके जारी रेट को बहुत ज्यादा बताते हुए संशोधित करने की अपेक्षा की थी। उन्होंने कहा कि सांसद मेनका गांधी की आपत्ति के बाद डीएम ने संशोधित सूची जारी कर दिया है ।

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