
किसानों को चेतावनी, खेतों में पराली जलाएं तो भरना होगा भारी जुर्माना जाना होगा जेल
सुलतानपुर. किसानों को खेतों में पराली जलाने पर जुर्माना देना होगा। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने जिले के किसानों के लिए सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहाकि, जनपद के किसान यदि खेतों में फसल अवशेष/पराली जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खेतों में पराली जलाकर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने पर संबंधित किसानों को जुर्माना देना पड़ेगा। यह जुर्माना जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर लगेगा तथा एक बार से अधिक बार पराली जलाते पाये जाने पर अर्थदण्ड के साथ कारावास की कार्यवाही भी की जा सकती है।
फसल अवशेष जलाने पर जुर्माना राशि की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि 02 एकड़ से कम पर 2500/-रुपए, 2 से 5 एकड़ पर 5000/-रुपए तथा 5 एकड़ से अधिक पर 15000/-रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि फसल का अवशेष जलाने पर रासायनिक क्रियाओं से पर्यावरण को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचता है। फसल अवशेषों को जलाने से जड़, तना, पत्तियों में संचित लाभदायक पोषण तत्वों का नष्ट हो जाना। फसल अवशेषों को जलाने से लाभदायक मित्र कीट जलकर मर जाते हैं,जिसके कारण वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
जिलाधिकारी ने सभी किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि फसल के अवशेष खेतों में न जलाएं अन्यथा की स्थिति में पकड़े जाने पर नियमानुसार जुर्माना करने की कार्यवाही संपादित कर दी जाएगी, जिसके लिए किसान भाई स्वयं जिम्मेदार होंगे।
Updated on:
10 Oct 2020 10:35 am
Published on:
10 Oct 2020 10:29 am
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