
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व कुमार विश्वास को उत्तर प्रदेश की एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया तलब
सुल्तानपुर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल व कुमार विश्वास को शनिवार की पेशी पर दोनों मामलों में व्यक्तिगत हाजिरी पर राहत दे दी है। पर मुकदमे की कार्यवाही पर रोक सम्बन्धी कोई आदेश न होने के चलते कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व कुमार विश्वास सहित अन्य को चार्ज पर सुनवाई को लेकर अगली तिथि पर व्यक्तिगत रूप से तलब किया है, वहीं गैरहाजिर चल रहे दो आरोपियों के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी के साथ कुर्की की कार्यवाही जारी करने का आदेश दिया है।
वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में बिना अनुमति रोड शो करने, अन्य पार्टियों के खिलाफ टिप्पणी करने समेत अन्य मामलों में सीएम अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन आप प्रत्याशी कुमार विश्वास समेत अन्य के खिलाफ गौरीगंज व मुसाफिरखाना थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। इन मामलों का विचारण स्पेशल कोर्ट (एमपी/एमएलए) में चल रहा है। मामले में सीएम केजरीवाल व कुमार विश्वास को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम आदेश तक व्यक्तिगत हाजिरी पर राहत मिली है। शनिवार को दोनों मामलों में सुनवाई चली।
गौरीगंज थाने से जुड़े मामले में अदालत ने अरबिंद केजरीवाल की तरफ से पड़ी उन्मोचन अर्जी पर बहस के लिए अगली तिथि तय की है,वहीं इसी मामले में चार्ज पर सुनवाई को लेकर अदालत ने अरबिंद केजरीवाल, कुमार विश्वास सहित अन्य आरोपियो को व्यक्तिगत रूप से 26 फरवरी के लिए तलब किया है, अदालत ने केजरीवाल व कुमार विश्वास के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट से मात्र व्यक्तिगत हाजिरी पर राहत होने की बात कहते हुए अन्य कार्यवाही पर रोक न होने के चलते हाजिर होने का आदेश दिया है। मामले में गैरहाजिर चल रहे अजय सिंह व बब्लू तिवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट व कुर्की का आदेश जारी किया है।
न्यायाधीश पीके जयंत ने मुसाफिरखाना थाने से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगले केस की तरह ही चार्ज पर सुनवाई को लेकर व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। इस केस में भी सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तिथि तय की गई है।
Published on:
16 Feb 2020 12:13 pm
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