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सूरत. गोडादरा क्षेत्र की 12वीं कक्षा की छात्रा से बलात्कार कर गर्भवती बनाने वाले युवक को पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार 20 वर्षीय आरोपी शशिनंदन उर्फ शक्ति यादव पर किशोरी को प्रेमजाल में फंसा कर उससे जबरन यौन संबंध बनाकर गर्भवती बनाने का आरोप था। पीड़िता और आरोपी पास में ही रहते थे। इस दौरान सोशल मीडिया पर दोनों की दोस्ती हुई। इसके बाद आरोपी ने किशोरी को प्रेमजाल में फंसाया और अलग अलग जगह ले जाकर किशोरी की मर्जी के खिलाफ यौन संबंध बनाए, जिससे किशोरी गर्भवती हो गई। तीन महीने की गर्भवती होने पर जब किशोरी के माता - पिता को पता चला तो पूरा मामला सामने आया और उन्होंने आरोपी शशिनंदन के खिलाफ 6 अप्रैल, 2022 को गोडादारा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक दीपेश दवे आरोपों को साबित करने में सफल रहे। गुरुवार को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी शशीनंदन उर्फ शक्ति यादव को पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दोषी मानते हुए 20 साल की कैद और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
कोर्ट की मंजूरी से किया गर्भपात
लोक अभियोजक दीपेश दवे ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता को डरा धमकाकर उससे एक से अधिक बार जबरन यौन संबंध बनाए थे, जिससे वह गर्भवती हो गई थी। जब पूरा मामला सामने आया तब किशोरी तीन महीने की गर्भवती थी। जिससे गर्भपात के लिए कोर्ट से मंजूरी मांगी गई थी। कोर्ट की ओर से मंजूरी मिलने के बाद गर्भपात किया गया था।
Published on:
31 Aug 2023 09:40 pm
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