
रेलवे स्टेशन पर नशे में ड्यूटी पर आए स्टेशन मास्टर और बुकिंग क्लर्क को मिला सबक
सूरत.
ऑन ड्यूटी नशे में पाए जाने के दो अलग-अलग मामलों में जेएमएफसी (रेलवे), सूरत ने एक बुकिंग क्लर्क तथा स्टेशन मास्टर को सजा सुनाई है। रेलवे कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार 26 दिसम्बर, 2011 को भरुच स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क भरत हरगोवन मकवाणा ऑन ड्यूटी शराब के नशे में था। उसने स्टेशन मास्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया था। रेलवे पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। इस केस की सुनवाई सोमवार को पूरी हुई।
ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट (रेलवे) अरुण सोनी ने बुकिंग क्लर्क को ढाई साल कैद की सजा सुनाई। प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 66 (1) बी के तहत शराब के नशे में मिलने पर दो साल की कैद तथा दो हजार रुपए के जुर्माने, जबकि 85 (1) (3) के तहत अभद्र व्यवहार करने पर छह माह की कैद तथा पांच सौ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
दूसरे मामले में 23 मई, 2012 को अंकलेश्वर स्टेशन का डिप्टी स्टेशन मास्टर लोधीराम श्रीजयराम मीना शराब के नशे में मिला था। उसके खिलाफ भी रेलवे पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इस मामले में प्रोहिबिशन एक्ट 66 (1) बी के तहत छह माह की कैद तथा एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। धारा 85 (1) (3) के तहत भी एक माह की कैद की सजा सुनाई गई है।
Published on:
24 Oct 2019 08:57 pm
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