लिंबायत क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई थी घटना
सूरत. रात के समय घर में सो रही 13 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले सगे मौसा को पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
लिंबायत क्षेत्र निवासी आरोपी मौसा की उम्र 40 साल है। 21 और 22 नवम्बर को आरोपी की पुत्री की शादी थी। किशोरी अपनी मां के साथ आरोपी के घर आई थी। 21 नवम्बर की रात किशोरी घर में सो रही थी, तभी आरोपी किशोरी से छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी के विरोध करने पर वह चला गया था। किशोरी ने घटना के बारे में मां को बताया तो 22 नवम्बर को उन्होंने आरोपी के खिलाफ लिंबायत थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक दीपेश दवे आरोपों को साबित करने में सफल रहे। मंगलवार को अंतिम सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने आरोपी मौसा को दोषी मानते हुए पांच साल की कैद और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।