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सूरत. चेक रिटर्न के एक मामले में आरोपित ऑफसेट संचालक को कोर्ट ने दोषी मानते हुए एक साल की कैद की सजा सुनाई। वहीं, रिटर्न चेक की राशि यानी 5 लाख रुपए 9 फीसदी ब्याज के साथ चुकाने का भी आदेश दिया।
प्रकरण के अनुसार कतारगाम डभोली रोड की गायत्री सोसायटी निवासी नरेश बालू सावलिया ने अधिवक्ता नरेश नावडिय़ा के जरिए मोटा वराछा व्हाइट पैलेस निवासी और कार्प ऑफसेट के संचालक चिराग रमेश तलाविया के खिलाफ कोर्ट में चेक रिटर्न की शिकायत की थी। आरोप के चिराग ने दोस्ती के नाते नरेश से पांच लाख रुपए उधार लिए थे। नरेश ने जब रुपयों की मांग की तो चिराग ने पांच लाख रुपए का चेक लिखकर दिया था, जो बैंक से रिटर्न हो गया था। नोटिस के बावजूद भी कोई जवाब नहीं देने पर मामला अंत में कोर्ट में पहुंचा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में सफल रहा। कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बाद आरोपी चिराग तलाविया को दोषी मानते हुए एक साल की कैद और रिटर्न चेक की राशि पांच लाख रुपए 9 फीसदी ब्याज के साथ चुकाने का हुक्म सुनाया।
तीन वीवरों से 1.15 करोड़ का ग्रे कपड़ा लेकर पार्टी फरार
सूरत. सारोली स्थित श्याम संगीनी मार्केट की एक पार्टी पांडेसरा के तीन वीवरों से 1.15 लाख रुपए का ग्रे कपड़ा उधार लेकर फरार हो गई। इस संबंध में पांडेसरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस के मुताबिक सारोली ्िसथत श्याम संगिनी टेक्सटाइल मार्केट में श्री श्याम इंटरप्राइज के नाम से कारोबार करने वाले मुकेश अग्रवाल व दलाल ईश्वर पटेल, रमण शर्मा व अनिल हिसारिया ने मिल कर अलथाण साईंरुद्र अपार्टमेंट निवासी वीवर निमेश पटेल, उनके साढू गौतम पटेल व कमलेश पटेल के साथ धोखाधड़ी की। आरोपियों ने गत वर्ष बमरोली रोड कृष्णा इंडस्ट्रिज स्थित तीनों के लूम फैक्ट्रियों से ग्रे पकड़ा उधार लिया। लेकिन उसका भुगतान नहीं किया। बिना भुगतान के ही दुकान बंद कर गायब हो गए। इस पर पीडि़त ने पांडेसरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई।
Published on:
03 Feb 2022 07:08 pm
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