
राहुल गांधी को सेशन कोर्ट से झटका
सूरत। मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने को लेकर मानहानि मामले में फंसे राहुल गांधी को सेशन कोर्ट से झटका लगा है। उम्मीद की जा रही थी कि सूरत सेशन कोर्ट दोषसिद्धि पर रोक लगा देगी, लेकिन गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की याचिका रद्द कर दी। अब राहुल गांधी उच्च न्यायालय में अपील याचिका दायर कर सकते हैं।
मानहानि मामले से सूरत सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी मानते हुए दो साल की कैद की सजा सुनाई थी। इसी के साथ उन्हें लोकसभा के सदस्य पद पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद 3 अप्रैल को राहुल ने सीजेएम कोर्ट के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उस समय सजा पर तो रोक लगा दी थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की थी। इस दिन दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के समक्ष पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 20 अप्रैल तक फैसला सुरक्षित रख लिया था। सभी की नजर कोर्ट के फैसले पर थी, क्योंकि यदि राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक की मांग याचिका मंजूर कर ली जाती तो उनका लोकसभा सदस्यता पद वापस मिल सकता था, लेकिन फिलहाल राहुल को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। क्योंकि सेशन कोर्ट ने राहुल की दोषसिद्धि पर रोक की मांग वाली याचिका रद्द कर दी है। हालांकि अब राहुल गांधी ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की कवायद शुरू कर दी होने की जानकारी मिल रही है।
Published on:
20 Apr 2023 12:52 pm
बड़ी खबरें
View Allसूरत
गुजरात
ट्रेंडिंग
