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SURAT TRAFFIC : भारी जुर्माने से बचने के लिए लग रही हैं लंबी कतारें

- सतर्क हुए लोग, लाइसेंस और पीयूसी लेने के लिए लग रही हैं लंबी कतारें- आरटीओ ऑफिस में नंबर प्लेट लगवाने के लिए भी भारी भीड़

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SURAT TRAFFIC : भारी जुर्माने से बचने के लिए लग रही हैं लंबी कतारें

SURAT TRAFFIC : भारी जुर्माने से बचने के लिए लग रही हैं लंबी कतारें

सूरत.

नए ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से बचने के लिए शहर के लोग सतर्क हो गए हैं। भारी जुर्माने से बचने के लिए वह आरटीओ के चक्कर काट रहे हैं। पीयूसी और नंबर प्लेट लगवाने के लिए लोग सारे काम छोड़ कर लंबी कतार में खड़े नजर आ रहे हैं।
देशभर में जबसे नए ट्रैफिक नियम लागू हुए हैं, तभी से अलग-अलग शहरों से बड़े चालान काटे जाने के समाचार वायरल हो रहे हैं। सूूरत के लोग चालान से बचने के लिए सतर्क होने लगे हैं। आरटीओ में लर्निंग और पक्का लाइसेंस लेने के लिए भीड़ उमड़ रही है। पहले प्रतिदिन करीब 100 नंबर प्लेट लगती थीं। अब रोज 500 से अधिक नंबर प्लेट लग रही हैं। लोग नंबर प्लेट लगवाने के लिए घंटों इंतजार करने को भी तैयार हैं। पहले लोग पीयूसी को सामान्य तौर पर लेते थे, लेकिन नए नियमों के बाद पीयूसी के लिए भी लंबी कतारें लगने लगी हैं। लोग हेलमेट भी खरीद रहे हैं।

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गुजरात में नए नियम
मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम पास होने के बाद यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों पर नए अधिनियम के मुताबिक भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। गुजरात के लोगों को चालान से थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि गुजरात सरकार ने कई मामलों में चालान की रकम को आधा कर दिया है। गुजरात में नए नियम 16 सितम्बर से लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना है, लेकिन गुजरात में इसे घटाकर 500 रुपए कर दिया गया है। कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना है। गुजरात में यह 500 रुपए होगा। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए का जुर्माना निर्धारित है, लेकिन गुजरात में यह तिपहिया वाहनों के लिए 1500, हल्की गाडिय़ों के लिए 300 रुपए, जबकि अन्य वाहनों के लिए 5000 रुपए होगा। मोटर व्हीकल एक्ट के बदलाव देशभर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। नए नियम पूरे देश में एक सितंबर से लागू हो गए हैं। हालांकि कुछ राज्यों ने इन्हें लागू नहीं करने का फैसला किया है। इनमें पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान शामिल हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी राज्यों को नए कानून का पालन करना ही होगा।

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गुजरात में एक्ट में यह बदलाव हुए
गुजरात में बिना हेलमेट पर 1000 रुपए की जगह 500 रुपए का जुर्माना होगा।
कार में बिना सीट बेल्ट 1000 रुपए की बजाय 500 रुपए का जुर्माना।
बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 1,500 रुपए का जुर्माना लगेगा।
गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 500 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना होगा।
तेज स्पीड से वाहन चलाने, खतरनाक ढंग से चलाने और नशे में वाहन चलाने पर जुर्माना 1500 से लेकर 5000 रुपए तक होगा।
गलत तरीके से गाड़ी चलाने, यातायात में बाधा पैदा करन, शीशों पर डार्क फिल्म चढ़ाने पर 500 रुपए का जुर्माना।