
सूरत. यातायात पुलिस रविवार से यातायात नियमों का उलंघन करने वालों को इ-चालान जारी कर उनसे जुर्माना वसूलेगी।
सहायक पुलिस आयुक्त जेड.ए. शेख ने बताया कि इस संबंध में गुरुवार को राज्य सरकार के गृह मंत्रालय से अध्यादेश जारी किया गया था। मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियमों के तहत बार-बार खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वालों के लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे। इ-चालान आइसीआइसीआइ बैंक, वराछा को-ऑपरेटिव बैंक, सूटेक्स बैंक, यस बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक एवं एचडीएफसी बैंक की किसी भी शाखा में जमा करवाए जा सकेंगे। इसके अलावा पुलिस आयुक्त कार्यालय, यातायात पुलिस की अठवागेट, चौपाटी, रोकडिय़ा हनुमान , दिल्लीगेट एवं गीतांजलि वराछा चौकी पर भी इ-चालान जमा किए जा सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि शहर में सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद पुलिस ने इ-चालान व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन कुछ समय बाद विवाद होने पर बंद कर दी गई। वहीं पुलिस ने अपील की है कि इ-चालान वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बरों के आधार पर जारी किए जाएंगे। जिन लोगों ने अपने वाहन बेच दिए हैं या घर का पता बदल गया है, वे आरटीओ इ-चालान विभाग में तत्काल अपडेट करवा लें।
राज्य में सबसे पहले सूरत में हुई थी इ-चालन की शुरुआत
राज्य में सबसे पहले इ-चालन की शुरुआत पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के कार्यकाल में हुई थी। उन्होंने ही शहर में सीसीटीवी कैमरा प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। इसके बाद राज्य के अन्य शहरों में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन प्रोजेक्ट को पूरी तरह लागू करने में दिक्कतें आ रही थी, जिससे राज्य सरकार की ओर से इ-चालन को बंद कर दिया गया, लेकिन अब 15 अप्रेल से दोबारा इ-चालन शुरू हो गया है।
यह होगी जुर्माना राशि
क्रम. उल्लंघन का प्रकार पहली बार जुर्माना रुपए में उसके बाद जुर्माना रुपए में
1. पहली बार स्टॉप साइन भंग करने 1०० 3००
2. नो पार्किंग में वाहन पार्क करने 1०० 3००
3. दुपहिया पर दो से अधिक सवारी बिठाने 1०० 3००
4. फैंसी नम्बर प्लेट लगाने पर 1०० 3००
5. ओवर स्पीड में वाहन चलाने पर 4०० 1०००
6. ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने एवं
खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर 1००० 2०००
Published on:
15 Apr 2018 08:15 am
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