- कोर्ट ने 1.14 लाख का प्रतिकर जमा करने का दिया था आदेश
टीकमगढ़। सोमवार को न्यायालय में प्रतिकर की राशि जमा करने पहुंचे एक व्यक्ति ने कर्मचारियों की अच्छी खासी मेहनत करा दी। दरअसल वह 1.14 लाख रुपए के प्रतिकर की राशि जमा करने के लिए दो-दो रुपए के 57 हजार सिक्के लेकर पहुंचा था। रात 8 बजे तक इनकी गिनती नहीं हो सकी थी। अब इन सिक्कों के 10-10 के पैकेट तैयार किए जा रहे थे।
थैले में सिक्के लेकर पहुंचा अभियुक्त
प्रतिकर की रकम जमा करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी को अभियुक्त मुकेश कुमार जैन दो-दो रुपए के 57 हजार सिक्के लेकर पहुंचा था। उसे 5.70 लाख रुपए के 20 प्रतिशत यानी 1.14 लाख रुपए न्यायालय में जमा करने थे। जब अभियुक्त टैक्सी से यह सिक्के लेकर न्यायालय पहुंचा तो कर्मचारी परेशान हो उठे। इतने सिक्कों की गिनती सुबह 11.30 बजे से शुरू की गई, जो रात 8 बजे तक जारी थी।
यह है मामला
अधिवक्ता बृजबिहारी यादव ने बताया कि अभियुक्त मुकेश कुमार जैन को चेक बांउस के मामले में न्यायालय ने 16 दिसंबर 2022 को 3 माह के कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही आरोपी को 5.70 लाख रुपए प्रतिकर जमा करने के भी निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही 14 हजार रुपए की परिव्यय की राशि भी परिवादी को देने कहा था। जैन की अपील पर कोई ने 60 दिन के अंदर 20 फीसदी राशि देने के निर्देश दिए थे।
पहले भी कई जगहों पर सिक्के लेकर पहुंच चुके हैं लोग
ज्ञात हो कि साल 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान दमोह विधानसभा से सपाक्स के उम्मीदवार मनोज देवलिया एक बोरी एक और दो रूपये का सिक्का लेकर नामांकन करने पहुंचे थे। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सपाक्स के उम्मीदवार एक बोरी सिक्का लेकर पहुंचे थे। बोरी देखकर सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया था, जिसके बाद उन्होंने बताया कि उनके पास नामांकन भरने के लिए इस बोरी में पैसे हैं।
जांच पड़ताल के बाद सुरक्षाकर्मियों ने इस बोरी को अंदर ले जाने की इजाजत दे दी। नामांकन फॉर्म खरीदने के दौरान इन पैसों को गिना गया तो 10 हजार रूपए थे। इन सिक्कों से प्रत्याशी ने अपना फॉर्म खरीदा और जमानत राशि अदा करके नामांकन दाखिल किया था।
करीब एक घंटे तक गिनती के बाद इस पैसे से उम्मीदवार को फॉर्म दिया गया था। हालांकि निर्वाचन कार्यालय में जिस किसी ने भी इस घटना के बारे में सुना अचंभित रह गया, कारण इससे पहले यहां ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला था।