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कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कर्नाटक हाईकोर्ट को लगाई फटकार

‘ठग लाइफ’ की रिलीज पर रोक के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कानून का शासन बनाए रखे।

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मुंबई

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Saurabh Mall

Jun 17, 2025

Kamal Haasan

कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ की रिलीज पर रोक के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान

Thug Life Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' की कर्नाटक में रिलीज पर हो रहे विरोध को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी भीड़ को यह हक नहीं है कि वह कानून अपने हाथ में लेकर किसी फिल्म की रिलीज को रोके। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि उसकी जिम्मेदारी है कि वह कानून और व्यवस्था बनाए रखे और अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करे।

सुप्रीम कोर्ट: फिल्म रिलीज होनी ही चाहिए

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फिल्म को रिलीज होना ही चाहिए और थिएटर मालिकों को इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि उनके सिनेमाघरों में हिंसा या आगजनी होगी। कोई फिल्म देखना या न देखना पूरी तरह दर्शकों की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन जब एक फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है, तो उसकी रिलीज में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए।
कर्नाटक हाईकोर्ट को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को भी अपने पास ट्रांसफर कर लिया है और कर्नाटक सरकार को 18 जून तक जवाब देने का निर्देश दिया है। 19 जून को अगली सुनवाई निर्धारित है। वहीं, कोर्ट ने 'कर्नाटक के लोगों की भावना आहत करने के लिए' कमल हासन को माफी मांगने का निर्देश देने पर हाईकोर्ट को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, "ये हाईकोर्ट का काम नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश दे।"

फिल्म निर्माता ने क्या बताया

फिल्म निर्माता की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि वे फिल्म चैंबर्स ऑफ एसोसिएशन के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि कोई हल निकाला जा सके और फिल्म की रिलीज संभव हो सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि किसी भी प्रोड्यूसर पर दबाव बनाकर या धमकाकर समझौता करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो वह पूरी तरह कानूनी रूप से रिलीज के योग्य है।

मामले में वकील नवप्रीत कौर ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को कल तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही, जो हाईकोर्ट में निर्माता द्वारा रिपीटेशन याचिका दायर की गई थी, उसे भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि नियम और कानून के तहत, जब कोई फिल्म सेंसर बोर्ड से प्रमाणित हो चुकी है, तो उसे ऐसी धमकियों या दबाव के चलते प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अदालत ने नियम और कानून की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि इस मामले में त्वरित सुनवाई आवश्यक है, इसलिए इसे एक दिन बाद ही सूचीबद्ध किया गया है।''

बता दें कि कमल हासन ने 'ठग लाइफ' के प्रमोशन के दौरान भाषा को लेकर टिप्पणी की थी। 28 मई को चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि कन्नड़ का जन्म तमिल से हुआ है।

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सोर्स: आईएएनएस