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डिग्गी कल्याण मंदिर ट्रस्ट सदस्यों के कार्य पर लगाई रोक

डिग्गी कल्याण मंदिर ट्रस्ट को लेकर जिला एवं न्यायाधीश की अदालत में वर्ष 2015 में सियाराम शर्मा पुत्र रघुनंदन शर्मा निवासी डिग्गी द्वारा कल्याण मंदिर ट्रस्ट द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर एक बाद दायर किया था, जिस पर जिला न्यायालय में आदेश देते हुए दोनों पक्षों के समझौते के बाद ट्रस्ट सदस्यों के कार्य पर रोक लगाते हुए उपखंड अधिकारी व ट्रस्ट अध्यक्ष को संचालन के निर्देश दिए।

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डिग्गी कल्याण मंदिर ट्रस्ट सदस्यों के कार्य पर लगाई रोक

डिग्गी कल्याण मंदिर ट्रस्ट सदस्यों के कार्य पर लगाई रोक

मालपुरा. डिग्गी कल्याण मंदिर ट्रस्ट को लेकर जिला एवं न्यायाधीश की अदालत में वर्ष 2015 में सियाराम शर्मा पुत्र रघुनंदन शर्मा निवासी डिग्गी द्वारा कल्याण मंदिर ट्रस्ट द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर एक बाद दायर किया था, जिस पर जिला न्यायालय में आदेश देते हुए दोनों पक्षों के समझौते के बाद ट्रस्ट सदस्यों के कार्य पर रोक लगाते हुए उपखंड अधिकारी व ट्रस्ट अध्यक्ष को संचालन के निर्देश दिए।

जिला एवं सत्र न्यायालय ने डिग्गी कल्याण मंदिर ट्रस्ट के मामले में आदेश दिए। इसमें बताया कि मालपुरा उपखंड अधिकारी व पदेन अध्यक्ष मन्दिर ट्रस्ट करे विधि सम्मत कार्रवाई करे और मंदिर ट्रस्ट के खर्चे के बिलों को पास करने के लिए उपखंड अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।

संम्पत्ति खरीदनी हो या ओर कोई खर्च से जुड़ा कार्य सभी भुगतान पर उपखंड अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। समस्त खर्चों का लेखा-जोखा हर तीन माह में अदालत में पेश करना होगा। वहीं ट्रस्ट की ओर से कोई भी वस्तु का क्रय विक्रय करना हो तो सक्षम न्यायालय की स्वीकृति लेनी होगी।

क्या था मामला
प्रार्थी ने 2015 प्रार्थना पत्र को अन्तर्गत धारा 40 राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 का अंतिम रूप से निस्तारण होकर प्रार्थी द्वारा ट्रस्टी सत्यनारायण शर्मा, जगमोहन शर्मा, सुभाष शर्मा, जय प्रकाश शर्मा को मंदिर श्री कल्याण जी महाराज ट्रस्ट डिग्गी का कार्य करने, इसकी संपति को खुर्द बुर्द करने एवं हस्तान्तरण करने एवं ट्रस्ट के बैंक खाते से राशि आहरण करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

वर्तमान ट्रस्टियों को हटाए जाने व नये ट्रस्टियों की नियुक्ति आदेश पारित नहीं हो जाता। तब तक मंदिर श्री कल्याणजी महाराज डिग्गी के कार्य संचालन एवं सुचारू व्यवस्था हेतु ट्रस्ट के अध्यक्ष उपखंड अधिकारी को अधिकार दिए जाने की मांग की गई थी।