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सैंपल फेल होने का मामला: कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सहित तीन जनों को 6 माह की सजा

एसीजेएम न्यायालय ने खाद बीज के सैंपल फेल होने के मामले में उनियारा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कमरूदीन सहित तीन जनों को 6 माह की सजा व 5 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।  

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सैंपल फेल होने का मामला: कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सहित तीन जनों को 6 माह की सजा

सैंपल फेल होने का मामला: कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सहित तीन जनों को 6 माह की सजा

एसीजेएम न्यायालय ने खाद बीज के सैंपल फेल होने के मामले में उनियारा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कमरूदीन सहित तीन जनों को 6 माह की सजा व 5 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। वहीं अर्थ दंड राशि जमा नहीं कराने पर एक माह का साधारण कारावास अलग से होगा। उनियारा एसीजेएम न्यायालय की मजिस्ट्रेट डॉ. सुरभि ङ्क्षसह ने ये फैसला सुनाया। कमरूद्दीन वर्तमान में उनियारा के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हैं।

ये था मामला

जानकारी के मुताबिक ये मामला 8 अगस्त 2014 से चल रहा है। इस मामले में कृषि अधिकारी दिनेश कुमार बैरवा ने तीन जनों के खिलाफ परिवार दायर कराया था। इनमें उनियारा की मैसर्स चौधरी एजेंसी प्रोपराइटर कमरुद्दीन एवं बनेठा की मैसर्स मिश्र खाद बीज भंडार प्रोपराइटर रामप्रसाद मिश्रा एवं मैसर्स चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल गडेपान कोटा के उप महाप्रबंधक सीके कपूर के खिलाफ न्यायालय में परिवार दायर कराया था।

कृषि अधिकारी ने दोनों दुकानों से खाद बीज के सैंपल लिए थे। जांच में ये सैंपल फेल हो गए। दुकानदारों ने चंबल फर्टिलाइजर्स से फेल हुआ माल खरीदना बताया था। इसके चलते कंपनी के उप महाप्रबंधक को भी आरोपी बनाया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एसीजेएम डॉक्टर सुरभि ङ्क्षसह ने गुरुवार को तीनों को सजा सुनाई।

अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर जब्त

निवाई. क्षेत्र में अवैध बजरी खनन व परिवहन की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपाधीक्षक महावीर ङ्क्षसह के निर्देशन में अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर जब्त किया है। डीपीएस महावीर ङ्क्षसह ने बताया कि पुलिस वाहन को देखकर चालक बजरी से भरा ट्रैक्टर रास्ते में छोडकऱ भाग छूटा। पुलिस ने अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त बरोनी थाने में खड़ा करवाया दिया। इसके बाद ट्रैक्टर चालक और मालिक के विरुद्ध अवैध खनन व परिवहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी।