
टोंक. किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के करने के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश ने गुरुवार को दो आरोपितों को दस-दस साल की सजा सुनाई।
टोंक. किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के करने के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश ने गुरुवार को दो आरोपितों को दस-दस साल की सजा सुनाई। साथ ही इन दोनों पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
प्रकरण के अनुसार सांखना थाना मेहंदवास निवासी किशोरी का 28 अप्रेल 2014 को कानपुर निवासी सोमदत्त उर्फ सुनील उसके घर से अपहरण कर एक वाहन में ले गया।
रास्ते में आरोपित ने अपने दोस्त बूंदी का गोठड़ा थाना चबराना, जिला बूंदी निवासी असलम को भी साथ ले लिया।
दोनों ने रास्ते में किशोरी से वाहन में ही दुष्कर्म किया। बाद में उसे उत्तरप्रदेश ले गए। जहां भी उससे दुष्कर्म किया।
इस मामले की सुनवाई करते हुए विशिष्ट न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने गवाहों के बयान के आधार सोमदत्त व असलम को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत दोनों को दस-दस साल की सजा सुनाई।
साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक राजकिशोर गुर्जर ने अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए।
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