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सिंगल डोज पर 25 व डबल डोज पर 50 लोग आ सकेंगे शादी में

- जिला कलक्टर ने जारी किए नए आदेश- एंटीकोरोना वैक्सीन

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भुवनेश पंड्या

उदयपुर. कोरोना के इस दौर में संक्रमण नियंत्रण को लेकर जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने आदेश जारी कर शादी की पूरी गाइड लाइन स्पष्ट की है गाइड लाइन के अनुसार यदि सभी को पहली डोज लग गई हो वह 25 और डबल डोज वाले 50 लोग रह सकेंगे।
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ये है आदेश:
मैरिज गार्डन, मैरिज हॉलस व हॉटल परिसर में शादी समारोह के लिए अधिकतम 25 लोगों की संख्या की शर्त के अनुसार सुबह 6 से शाम 8 बजे तक स्वीकृति दी गई है। जिसकी सूचना कोविडइन्फो.राजस्थान.जीओवी.इन में ई इंटीमेशन: मेरिज पोर्टल या 181 पर देनी होगी।

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- उपखंड मजिस्ट्रेट स्थिति में आंकलन के बाद शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या के संबंध में तय करें कि अधिकतम दी गई शर्तों के अनुसार 25 लोग शामिल हो। इसमें से भी ये अनिवार्य है कि सभी ने पहली डोज लगवा ली हो, जहां सभी ने दोनो डोज लगवाई हो वहां 50 लोग शामिल हो सकेंगे।

- विवाह समारोह में अन्य व्यक्तियों जैसे बैंड, बाजा वादक्र लाइट डेकोरेशन, केटरिंग व अन्य को मिलाकर 15 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।
- बैंड, बाजा वादक्र लाइट डेकोरेशन, केटरिंग वालों को विभिन्न समारोह व शादियों में जाना होता है, ऐसे में संक्रमण का खतरा रहता है। सभी को पहली डोज लगवानी होगी।

- विवाह की सूचना मिलने पर उपखंड मजिस्ट्रेट किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी, मास्क व सेनेटाइजेशन व विवाह में मौजूद लोगों की निगरानी करवाई जाएगी।
- सरकारी कार्मिक, अधिकारी व चुने हुए जनप्रतिनिधि से इसदौरान अनुकरणीय आचरण व सख्त अनुशासन की अपेक्षा के लिए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं।

- नो मास्क नो एंट्री की पालना सख्ती से करवानी होगी।
- स्क्रीनिंग व स्वच्छता सुनिश्चित की जाए।

- विवाह की वीडियोग्राफी को उपखंड अधिकारी के मांने पर देनी होगी।
- जो मेरिज गार्डन नियमों का उल्लंघन करेगा उसे सील कर दिया जाएगा।