
मुकेश कुमार हिंगड़/ उदयपुर . देहलीगेट पर तैयबिया स्कूल के बाहर पार्किंग स्थल को लेकर नगर निगम की चल रही कवायद को रोकने के लिए वेंडरों की ओर से दायर अंतरिम स्थगनादेश के प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने खारिज कर दिया। वेंडर नयापुरा देहलीगेट निवासी जमनाबाई साहू, सुरेश साहू, कमला बाई सहित 9 जनों ने नगर निगम जरिए आयुक्त के विरुद्ध सिविल न्यायालय शहर उत्तर में प्रार्थना पत्र पेश किया था। बताया कि देहलीगेट पर तैयबिया स्कूल की दीवार के सहारे पर वेडिंग जोन है। वहां गरीब लोग खाने-पीने के सामान, मनिहारी व फुटकर सामान की दुकानों का संचालन करते है।
उक्त क्षेत्र नगर निगम के अधीन है, निगम ने देहलीगेट, अश्विनी बाजार, हाथीपोल को वेडिंग जोन घोषित कर रखा है। वादियों ने निगम में व्यवसाय के लिए दस्तावेजों के साथ वेडिंग जोन के लाइसेंस अंतर्गत राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता अधिनियम के तहत आवेदन कर रखा है।
निगम ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही रिपोर्ट जारी कर देंगे। वादियों ने बताया कि गत 16 जनवरी को निगम के अधिकारियों ने धमकी दी और वे अब वेडिंग जोन को प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग कर पार्किंग स्थल बनाने पर आमादा है। निगम को उनकी आजीविका से अलग करने का विधिक अधिकार नहीं है।
निगम के अधिवक्ता अशोक सिंघवी ने वर्तमान में निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पहले सर्वे हो चुका है, जिनका नाम सूची में आ चुका है उनको विस्थापित करेंगे। न्यायालय की पीठासीन अधिकारी ज्योतना मीना ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद वेंडरों के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
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हत्या के मामले के अभियुक्त एत्मादपुर आगरा (उत्तरप्रदेश) निवासी दिनेश पुत्र कालीचरण कुशवाह की न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपित ने पैसों के लेनदेन के चलते गत 6 अक्टूबर 2017 को महेश पुत्र नेणुमल विधाणी के साथ मिलकर राकेश खटवानी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
Published on:
21 Jan 2018 01:11 pm
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