उदयपुरPublished: Jun 09, 2023 12:23:50 pm
Nupur Sharma
शहर की होटलों मेें अब तीन हजार या उससे ऊपर कमरा लेने वाले यात्रियों को यात्रीकर देना होगा। इससे कम का कमरा लेने वाले लोगों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा।
उदयपुर। शहर की होटलों मेें अब तीन हजार या उससे ऊपर कमरा लेने वाले यात्रियों को यात्रीकर देना होगा। इससे कम का कमरा लेने वाले लोगों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। होटल संचालकों को यात्रियों को डेटा रखते हुए नगर निगम में प्रति कमरे की बुकिंग पर कर चुकाना होगा। इसमें गड़बड़ी करने पर पहली बार 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा, दूसरी बार पकड़ में आने पर निगम कुछ समय के लिए होटल का लाइसेंस निलंबित कर सकेगा। नगर निगम की राजस्व समिति के प्रस्ताव व प्रशासनिक समिति व निगम बोर्ड के यात्रीकर लेने के फैसले के बाद सरकार ने भी इसका गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस पर मुहर लगा दी है। अब निगम के पास यात्रीकर के रूप में उदयपुर की होटलों से लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। यह राजस्व सफाई व मूलभूत सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा। ताकि आने वाले पर्यटकों व शहरवासियों को इसका लाभ मिल सके। नगर निगम यात्रीकर की राशि में प्रति तीन वर्ष में संशोधन/ नवीनीकरण/ पुनर्समीक्षा कर सकेगा।