
मेनार@पत्रिका : भींंडर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत मेनार में अवैध निर्माण मामले को लेकर मेनार निवासी मोहन लाल मेनारिया द्वारा सूचना के अधिकार में पंचायत से जानकारी मांगी गई तो ग्राम पंचायत एवं पटवारी द्वारा दी गई दोनों रिपोर्ट में काफी फेरबदल पाया गया । ग्राम पंचायत मेनार ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत किसी शिकायत पर मामले को आबादी क्षेत्र से बाहर का मामला बताकर के कृषि भूमि में मकान निर्माण बताया। जबकि प्रार्थी मोहन लाल मेनारिया द्वारा पटवार मंडल हल्का मेनार से सूचना के अधिकार में जमा बंदी की नकल मांगने पर पटवारी ने आबादी क्षेत्र का मामला बताया। दोनों ही रिपोर्ट ने विवादास्पद स्थिति खड़ी कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी मोहन लाल मेनारिया निवासी मेनार हाल मुकाम जयपुर ने गांव में व्यक्ति विशेष द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करके मकान निर्माण मामले को लेकर के व्यक्ति विशेष के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई । प्राथी ने अतिक्रमण करके मकान निर्माण की आपत्ति दर्ज करवाई । साथ ही ग्राम पंचायत मेनार से संबंधित सूचना के अधिकार के तहत उक्त मकान प्रवेश निर्माण की आपत्ति दर्ज कराई लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कृषि भूखंड पर मकान निर्माण का लिखित जानकारी देते हुए यह पल्ला झाड़ दिया कि इसमें आबादी क्षेत्र के बाहर का मामला होने से पंचायत का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है । शिकायतकर्ता ने जमाबंदी नकल निकलवा एवं मौके पर पटवारी को बुलाकर के जांच हेतु प्रार्थना पत्र दिया तो पटवारी द्वारा उक्त भूखंड को आबादी क्षेत्र में बताया।
पंचायत एवं पटवारी द्वारा विवादास्पद रिपोर्ट होने पर प्रार्थी मोहन लाल मेनारिया ने पंचायत पर आरोप लगाते हुए मुख्य शासन सचिव राजस्थान सरकार जयपुर को लिखित में निष्पक्ष मामले की जांच की मांग की जिस पर मुख्य शासन सचिव द्वारा उदयपुर जिला कलेक्टर को लिखित में आदेश जारी कर मामले की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट सौंपने हेतु निर्देश जारी किए ।
इनका कहना है -
मैैंं कुछ दिनों पूर्व ही आया हूूं । मेरे द्वारा किसी को आरटीआई के तहत जानकारी नहीं दी गई है । पूर्व में किसी के द्वारा दी गई है तो पता करवाकर मामले का निष्पादन करवाएंंगे ।
प्रभु लाल यादव, ग्राम पदेन सचिव , ग्राम पंचायत मेनार
Published on:
16 May 2018 03:19 pm
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