
भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए 24 ट्रेन रद्द
उदयपुर. हजारों लोग रोज ट्रेनों में सफर करते हैं लेकिन अधिकांश रेलवे के इस नियम से वाकिफ नहीं है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान अधिक यात्रा में सूखा नारियल ले जाना प्रतिबंधित है। सफर के दौरान ये ले जाते पाए जाने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। यदि आप रेल में बिना किसी व्यवधान के यात्रा करना चाहते हैं तो इसका ध्यान रखें। रेलवे की ओर से बनाए गए नियमों में ज्वलनशील पदार्थों के साथ सूखा नारियल भी प्रतिबंधित है। ऐसे में यात्रा करने से पूर्व प्रतिबंधित वस्तुओं को साथ नहीं रखे। वैसे नारियल को शुभ माना गया है। एकाध नारियल तक तो छूट दी जा सकती है, लेकिन अधिक मात्रा में सूखे नारियल होने पर उन्हें जब्त कर लिया जाता है। इसके पीछे रेलवे का तर्क है कि खास परिस्थिति में नारियल ज्वलनशील बन सकता है और धमाके जैसी घटनाएं हो सकती हैं।
यात्रियों के पास सूखा नारियल नहीं रखने के पीछे कारण यह है कि पुराने और नमी वाले स्थान पर रखे गए नारियल में फफूंद लग जाती है। ऐसे में उसमें मीथेन गैस बनती है, जो ज्वलनशील है। ऐसे में इनमें हल्के से स्पार्क से भी आग लग सकती है।
रेलवे स्टेशनों पर वेंडर्स को भी सूखा नारियल बेचने की अनुमति नहीं है। फूटा हुआ नारियल और उसका गुदा रख सकते हैं।
यात्रा के दौरान सिलेंडर या गैस स्टोव, आग्नेयास्त्र, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पटाखे, बारूद के साथ अन्य ज्वलनशील पदार्थ के साथ ही ऐसे पालतू जानवर जो अन्य यात्रियों को असुविधा में डाल सकते हैं। इनके लिए रेलवे से विशेष अनुमति लेनी होती है।
जांच के दौरान यात्री के पास रेलवे द्वारा प्रतिबंधित वस्तु मिलती है तो उस पर रेलवे अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें जुर्माना वसूलने के साथ वस्तु जब्त हो सकती है। मामला गंभीर होने पर यात्री को ट्रेन से उतारने के साथ ही उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
Published on:
09 May 2025 08:13 pm
बड़ी खबरें
View Allउदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
