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उदयपुर के ईको सेंसिटिव जोन में गरजा बुलडोजर, अवैध होटल और बिना अनुमति हो रहे निर्माण ढहाए

Udaipur Bulldozer Action: उदयपुर के ईको सेंसिटिव जोन में यूडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध होटल और निर्माण सीज कर दिए। ढीकली क्षेत्र में करीब 1500 वर्ग फीट पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया।

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Bulldozer Action in Udaipur Eco-Sensitive Zone: Illegal Hotels and Unauthorized Constructions Demolished

अवैध होटल और निर्माण सीज, ढीकली में 1500 वर्गफीट से कब्जा साफ (फोटो- पत्रिका)

Udaipur UDA Action: उदयपुर में यूडीए ने शहर के आसपास के क्षेत्रों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो निर्माण सीज कर दिए। जबकि एक स्थान पर अतिक्रमण हटाया गया। प्राधिकरण की यह कार्रवाई सज्जनगढ़ के ईको सेंसिटिव जोन में बिना अनुमति बनाए जा रहे व्यावसायिक निर्माण और प्राधिकरण की जमीन पर किए जा रहे कब्जे को लेकर की गई।

आयुक्त राहुल जैन के निर्देश और उपायुक्त जगदीश सिंह आशिया के आदेश पर प्राधिकरण के दल ने राजस्व गांव बड़ी, लियो का गुड़ा और ढीकली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कार्रवाई की।

बड़ी में आराजी संख्या 1003, 1014 और 3388/1016 की कृषि भूमि पर बिना भू-उपयोग परिवर्तन और बिना किसी स्वीकृति के विष्णुशंकर की ओर से इंडल्ज उदयपुर बाई पैक नाम से होटल का निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किया जा रहा था।

होटल के कमरों की बुकिंग ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भी की जा रही थी। इसी तरह राजस्व ग्राम लियो का गुड़ा में आबादी भूमि यूआईटी के नाम दर्ज आराजी संख्या 298 पर नलिन गौड़ की ओर से बिना स्वीकृति के दो मंजिला निर्माण कराया जा रहा था।

प्राधिकरण ने पहले इस निर्माण को रुकवाते हुए बिना अनुमति निर्माण नहीं करने के निर्देश दिए थे। नोटिस भी जारी करने के बावजूद स्वीकृति से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर निर्माण को सीज किया।

यहां हटाया अतिक्रमण

राजस्व ग्राम ढीकली में आराजी संख्या 4028 पर प्राधिकरण की मेगा आवास योजना के पास 100 फीट सड़क मार्गाधिकार क्षेत्र में लगभग 1500 वर्ग फीट भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में इसे रुकवाया गया था, लेकिन चोरी-छिपे निर्माण जारी रखने पर प्राधिकरण दल ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को हटवा दिया।

नोटिस के बाद भी नहीं दिखाए दस्तावेज

मामले में उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2023 की धारा 32 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किए गए, लेकिन जवाब में किसी प्रकार की व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति या पट्टा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।

इसके बाद प्राधिकरण दल ने मौके पर पहुंचकर होटल को सील कर दिया। यह कार्रवाई प्राधिकरण तहसीलदार डॉ. अभिनव शर्मा के निर्देशन में भू-अभिलेख निरीक्षक और पटवारियों की टीम तथा होमगार्ड जाब्ते की मौजूदगी में की गई।