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विधानसभा में गुर्राने वाले विधायक भाटी ने उदयपुर में टेक दिए घुटने, कोर्ट में किया आत्मसमर्पण

महामारी अधिनियम के मामलों में फरार चल रहे आरोपी शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने सोमवार को उदयपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। उन्हें जमानत पर छोड़ा गया। मामले की अगली सुनवाई 13 दिसम्बर को होगी।

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कोर्ट में रविंद्रसिंह भाटी से मिलते स्थानीय अधिवक्ता।

बाड़मेर जिले में शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी सोमवार को कोर्ट में पेश हुए। न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 कोर्ट में अधिवक्ता भूपेन्द्रसिंह चुण्डावत के माध्यम से आत्मसमर्पण किया। अधिवक्ता चुण्डावत ने विधायक की ओर से जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया था। इस पर पीठासीन अधिकारी शर्मा निर्मल जगमोहन ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार सुनवाई की और 20-20 हजार रुपए के जमानत मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि उदयपुर कलक्ट्रेट पर कोरोना काल में 16 अगस्त 2021 को धरना प्रदर्शन करते हुए धारा 144 का उल्लंघन किया गया था। कोरोना काल के बावजूद कॉलेज फीस लेने के विरोध में छात्रहित में प्रदर्शन किया गया था। इस पर रविंद्रसिंह भाटी पर केस दर्ज हुआ था। लगातार पेशी पर हाजिर नहीं होने की िस्थति में भाटी के विरुद्ध 21 अक्टूबर को गिरफ्तारी का स्थाई वारंट जारी हुआ था।