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हरिदासजी की मगरी में नौ भवन किए सीज

छह भवनों पर तो बिना स्वीकृति चल रहा था निर्माण, चार से पांच मंजिल तक बना दी, तीन भवन पर स्वीकृति के विपरीत कर दिया निर्माण, निर्माण नियंत्रण क्षेत्र होने से महज 40 फीसदी करवा सकते हैं निर्माण, पत्रिका की खबर का असर

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उदयपुर. हरिदासजी की मगरी में निर्माण नियंत्रण क्षेत्र में बिना स्वीकृति कॉमर्शियल निर्माण होने का मामला राजस्थान पत्रिका में उठाए जाने के सात दिन बाद निगम टीम ने सीज करने की कार्रवाई की। सोमवार अलसुबह टीम ने हरिदासजी की मगरी पर एक साथ 9 निर्माणाधीन भवनों को सीज किया। इनमें से 6 भवनों में बिना स्वीकृति निर्माण कार्य चल रहे थे तो तीन भवनों में स्वीकृति के विपरीत निर्माण पाया गया।

राजस्थान पत्रिका के 24 फरवरी के अंक में हरिदासजी की मगरी रसूखदारों के आगे नतमस्तक निगम, तोड़ दिए सब नियम के बाद लगातार खबरें प्रकाशित कर अवैध निर्माण की पोल खोली थी। खबर में हरिदासजी की मगरी क्षेत्र में निर्माण नियंत्रण निषेध क्षेत्र होने के बावजूद वहां चल रहे कॉमर्शियल निर्माण के उल्लेख किया था। निगम ने पड़ताल के सात दिन बाद कार्रवाई की।

बिना स्वीकृति छह भवन मालिकों ने कर दिए निर्माण

निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि भवन निर्माण अनुमति शाखा की ओर से सीज किए गए भवनों में नीलेश कुमावत द्वारा भूतल के साथ एक मंजिल का निर्माण करवाया गया था। शांता मेहता ने भूतल के साथ ही दो मंजिल का निर्माण करवा दिया। सुनील सोनी ने अपने भूखंड पर बेसमेंट के साथ भूतल और उस पर तीन मंजिल का निर्माण करवा दिया। खेमराज मनवानी भूखंड पर भूतल के साथ तीन मंजिल का निर्माण करवा रहा था। मनोज गुप्ता ने भूखंड पर भूतल के साथ दो मंजिल बिना स्वीकृति के बना लिए। इसी के साथ अंबामाता यादव कॉलोनी में भी बिना स्वीकृति निर्माण किए भवन को राजस्व शाखा द्वारा सीज किया गया। इसी तरह टीम को हरिदासजी की मगरी क्षेत्र में ही तीन भवन ऐेसे मिले जिनमें नगर निगम द्वारा प्राप्त स्वीकृति अनुसार निर्माण नहीं करवाए गया। टीम ने उन्हें सीज कर अग्रिम आदेश तक काम रुकवा दिया।

राकेश कोठारी द्वारा निगम द्वारा प्राप्त स्वीकृति के विपरीत अतिरिक्त बेसमेंट का निर्माण करवाया गया, वही दो भूखंड पर उर्मिला सिंघवी द्वारा सेटबैक में निर्माण किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए भवन निर्माण अनुमति शाखा द्वारा सीज की कार्रवाई की गई।

निर्माण नियंत्रण क्षेत्र में सिर्फ 40 फीसदी ही हो सकता है निर्माण

हरिदासजी की मगरी क्षेत्र भवन विनियम 2013 के नियंत्रित निर्माण क्षेत्र के ज़ोन-2में आता है। यहां पर केवल भूखंड पर 40 प्रतिशत ही निर्माण किया जा सकता है, लेकिन भवन मालिकों ने संपूर्ण भूखंडों पर सेटबैक को शामिल करते हुए निर्माण कर लिया गया। जांच के बाद सभी को सीज किया। कार्रवाई के दौरान मौके पर सहायक नगर नियोजक शुचिता कोठारी, विजय डामोर, श्रद्धा जैन, पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी, राजस्व निरीक्षक विजय जैन, राहुल मीणा एवं वरिष्ठ सहायक जितेंद्र मेघवाल आदि मौजूद थे।