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अब एनओसी मात्र से परिवहन विभाग के रिकार्ड में लोन नहीं हटेगा, एक फॉर्म भी जरूरी

नए आदेश जारी, फाइनेंस कंपनी से मेल करानी होगी

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new car for administration

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उदयपुर. परिवहन विभाग में अब किसी भी वाहन पर लोन हटाने के संबंध में फाईनेन्सर की एनओसी के साथ फॉर्म संख्या 35 को भी परिवहन विभाग की ई-मेल आईडी पर मेल से सूचित किया जाना जरूरी होगा।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रकाश सिंह राठौड़ ने बताया कि इसको लेकर परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने कार्यालय आदेश जारी किया है। इससे वाहनो पर लोन हटाने के लिये कूट रचित दस्तावेज (जैसे फॉर्म 35, आरसी) प्रस्तुत कर बिना ऋण चुकाये लोन हटवा लिया जाता है। इसके बाद वाहनों का स्वामित्व अंतरण अन्य व्यक्तियों के नाम से करवा लिया जाता है।

इसके लिये लोन हटाने के लिये अब आवेदक की ओर से प्रस्तुत फॉर्म 35 की सत्यता सुनिश्चित करने के लिये संबंधित फाईनेन्सर की आधिकारिक ई-मेल से फॉर्म 35 का मिलान करने के बाद ही लोन हटाने की कार्यवाही की जएगी। प्रादेषिक परिवहन कार्यालय, उदयपुर में अब ई-मेल से फॉर्म 35 एवं एनओसी प्राप्त होना जरूरी है। फॉर्म 35 में दी गई अवधि पार होने पर भी परिवहन कार्यालय लोन हटाने की कार्यवाही नहीं करेगा।

प्रतिभावान जनजाति छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी का वितरण
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जिले की 50 प्रतिभावान जनजाति छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी का वितरण किया गया। रेजीडेन्शियल मॉडल पब्लिक स्कूल ढिकली में आयोजित स्कूटी वितरण समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा थे। अध्यक्षता उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने की जबकि विशिष्ट अतिथि गिर्वा प्रधान श्रीमती सज्जन कटारा, समाजसेवी विवेक कटारा, जनजाति परामर्शदात्री परिषद के सदस्य लक्ष्मी नारायण पण्ड्या, जिला परिषद सीईओ डॉ. मंजू थे।