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बरसों से बैठे थे पेढ़ी पर, अब बढे़गा इन दुकानों का किराया

निगम की दुकानों व कियोस्क का बढ़ेगा अनुज्ञा शुल्क

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मोहम्मद इलियास/उदयपुर

शहर में अलग-अलग जगह पर नगर निगम की दुकानों व कियोस्क का अनुज्ञा शुल्क बढ़ाया जाएगा। सरस डेयरी के बूथ पर प्रतिबंधित वस्तु बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा शहर में अलग-अलग जगह पर लगे अवैध होर्डिंग हटाए जाएंगे।
यह निर्णय शुक्रवार को नगर निगम की राजस्व समिति की बैठक में किए गए। समिति अध्यक्ष अरविंद जारोली की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपमहापौर पारस सिंघवी, हेमंत बोहरा, आरती वसीटा, राजकुमारी गन्ना, हिदायतुल्ला, राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर राजस्व निरीक्षक विजय जैन, राहुल मीणा आदि ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

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अनुज्ञा शुल्क बढ़ाया जाएगा

बैठक में निर्णय किया कि नगर निगम की संपत्ति जैसे दुकान, कियोस्क आदि का वर्तमान में बहुत ही कम अनुज्ञा शुल्क लिया जा रहा है। इसको बढ़ाने के लिए सक्षम स्तर से स्वीकृति एवं नियमानुसार प्रक्रिया अपना कर अनुज्ञा शुल्क में बढ़ोतरी की जाएगी।
वहीं शहर में संचालित सरस केबिन पर प्रतिबंधित वस्तुओं का विक्रय भी किया जा रहा है। ऐसे सभी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी एवं ऐसे केबिन संचालक, जिन्होंने अपने केबिन आवंटित स्थान पर नहीं लगा कर अन्यत्र लगाए हैं उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।

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यूडी टैक्स सर्वे, मौके पर होगा सत्यापन

उपमहापौर ने शहर में यूडी टैक्स को लेकर करवाए जा रहे सर्वे एवं उससे प्राप्त हुई आय की जानकारी प्राप्त की। बैठक में तय किया गया कि निजी संस्था द्वारा वर्तमान में की गई सर्वे का भौतिक सत्यापन किया जाए। सर्वे में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं रहे इसको लेकर भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। भौतिक सत्यापन में राजस्व समिति अध्यक्ष के साथ साथ समिति सदस्य एवं राजस्व शाखा के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहेंगे। जल्द ही इनके द्वारा किए गए सर्वे का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
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शहर से हटेंगे अवैध होर्डिंग
समिति सदस्यों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शहर में लगे अवैध होर्डिंग को अभियान चलाकर हटवाने के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुई। शहर में कई स्थानों पर अवैध होर्डिंग लगे हुए है। उपमहापौर पारस सिंघवी ने समिति अध्यक्ष अरविंद जारोली को निर्देशित किया कि जल्द ही शहर में लगे अवैध होर्डिंग को तत्काल कार्रवाई करते हुए हटवाए जाएं। इसके लिए कमेटी गठित की जाए और निरीक्षण कर कार्रवाई की जाए।