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Sohrabuddin-Tulsi Encounter Case : इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान पर चार्ज फ्रेम हुआ, आईपीएस विपुल अग्रवाल को मिला समय

सोहराबुद्दीन-तुलसी एनकाउंटर केस इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान पर चार्ज हुआ फ्रेम

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उदयपुर . सोहराबुद्दीन-तुलसी एनकाउंटर केस में शुक्रवार को मुम्बई सेशन कोर्ट में राजस्थान पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान के भी चार्ज फ्रेम कर दिया गया है। जबकि इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सहित 11 लोगों की डिस्चार्ज एप्लिकेशन कोर्ट में पेंडिंग चल रही है। सेशन कोर्ट ने गुजरात के पुलिस ऑफिसर विपुल अग्रवाल की डिस्चार्ज एप्लिकेशन भी 7 नवंबर को खारिज कर दी थी। हाथों हाथ चार्ज फ्रेम की बात आई तो विपुल अग्रवाल के हाई कोर्ट जाने का समय देने का काफी निवेदन किया गया। इस पर कोर्ट ने उन्हें चार्ज फ्रेम के लिए सोमवार तक का समय दिया।

मामले के अनुसार सोहराबुद्दीन-तुलसी एनकाउंटर केस में 6 नवम्बर को कोर्ट पेशी थी। आवश्यक सरकारी कार्य होने से अब्दुल रहमान ने कोर्ट में 6 नवम्बर को अनुपस्थित होने पर वकील के जरिये हाजिरी माफी की याचिका लगाई थी। इस पर कोर्ट में हाजिरी माफी याचिका को खारिज करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था और अगली पेशी 10 नवम्बर दी थी। आज जब इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान कोर्ट में हाजिर हुए तो उन्हें चार्ज फ्रेम के लिए कहा गया। उन्होंने कोर्ट से निवेदन करते हुए एप्लिकेशन लगाई कि हाई कोर्ट में उनकी सीआरपीसी की धारा 227 ओर 197 में डिस्चार्ज एप्लिकेशन पेंडिंग है, और उसकी अगली तारीख 20 नवम्बर है। ऐसे में अभी चार्ज फ्रेम नही किये जाए। लेकिन कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामले में चार्ज फ्रेम नहीं करने को लेकर हाई कोर्ट से कोई निर्देश प्राप्त नही हुए है और न ही चार्ज फ्रेम पर कोई स्टे आया है।

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इनकी हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रही है डिस्चार्ज एप्लिकेशन - मामले में सेशन कोर्ट से बरी हो चुके आईपीएस डीजी बंजारा, राजकुमार पांड्यन, दिनेश एमएन, नरेंद्र अमीन और चार्ज फ्रेम का सामना कर रहे इंस्पेक्टर आरके पटेल, एन वी चौहान, राजस्थान इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान, एसआई हिमांशु सिंह, श्याम सिंह, सहित विपुल अग्रवाल की डिस्चार्ज एप्लिकेशन हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रही है।