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दूसरे शहर छोडकऱ आने वाले काम-धंधे के लिए ले सकते ऋण

मुुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 25 लाख से 10 करोड़ तक का ऋण

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उद्योग भवन

उद्योग भवन

मुकेश हिंगड़ / उदयपुर. कोविड-19 के तहत लॉकडाउन से बाहर से आए प्रवासियों के रोजगार को लेकर अलग-अलग विकल्पों पर विचार इस समय किया जा रहा है लेकिन मुुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 25 लाख से 10 करोड़ तक का ऋण भी दिया जा रहा है। इसके लिए जिला उद्योग केन्द्र ने तैयारियां कर दी है और जो काम धंधा खुद के बलबूते करना चाहते है वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है। वैसे योजना में सभी पात्र आवेदन कर सकते है लेकिन इस समय जो प्रवासी आए है उनके लिए बड़ा फायदा होगा। इस योजना के तहत स्वयं के उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) की स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण के लिए कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना मकसद है।

इन सबके लिए ऋण मिलेगा
विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य के लिए संयत्र एवं मशीन, वर्क शेड/भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के लिए ऋण दिया जा सकेगा। इसमें अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक एवं व्यापार के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए होगी।
योजना में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित स्मॉल फाईनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम तथा सिडबी के माध्यम से ऋण लेने वालों को ब्याज अनुदान देय होगा एवं ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्ष के लिये दिया जाएगा। इसमें बुनकर कार्ड धारक बुनकरों के एक लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज का शत-प्रतिशत पुनर्भरण अनुदान के रूप में किया जाएगा।

ऋण की श्रेणी व ब्याज अनुदान
अधिकतम ऋण राशि... ब्याज अनुदान
25 लाख रुपए तक का ऋण ... 8 प्रतिशत
25 लाख से 5 करोड़ रुपए के ऋण... 6 प्रतिशत
5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के ऋण... 5 प्रतिशत
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योग्यता के मापदंड ये रखे
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो, इस योजना में ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएगे। आवेदक एसएसओपार्टल पर एमएलयूपीवाई आइकन पर 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

घर के नजदीक पोर्टल से मिलेगा रोजगार
राज्य के निवासियों तथा प्रवासी श्रमिकों को घर के नजदीक रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अपेक्षित योग्य कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज कौशल योजना पोर्टल का ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार किया गया है। संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त पी.पी.शर्मा ने बताया कि रोजगार के इच्छुक लोगों को घर के नजदीक रोजगार प्रदान करना है। शर्मा ने बताया कि कोई भी श्रमिक यदि घर के नज़दीक रोजगार चाहता है तो उसे इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वह अपने स्वयं के एसएसओ आईडी से अथवा ईमित्र के माध्यम से इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसी प्रकार किसी औद्योगिक संस्थान या नियोक्ता को भी श्रमिकों की आवश्यकता है तो इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

अल्पसंख्यक युवाओं का प्रशिक्षण
राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्र यथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, टेली अकाउन्टिंग, प्लम्बर, इलेक्ट्रिकल, कटिंग-टेलरिंग आदि में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हेमलता कांकरिया ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को रोजगार से जोडऩे व स्व-रोजगार के लिए ऋण प्रदान करने में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

इनका कहना है..
योजना के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि पांच वर्ष होगी।
- अरुणा शर्मा, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र


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