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निलम्बित कुलपति प्रो. अमेरिका सिंह को वेतन जारी करने के राज्यपाल ने दिए आदेश

- सुर्खियों में रही सीकर की गुरुकुल यूनिर्वसिटी मामले में आरोपी हैं प्रो सिंह

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सुर्खियों में रही सीकर की गुरुकुल यूनिर्वसिटी मामले में आरोपी हैं प्रो सिंह

मोहनलाल सुखाडि़या विवि के निलम्बित कुलपति प्रो अमेरिका सिंह को निलम्बन काल में देय निर्वहन भत्ते जारी करने के आदेश राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने जारी किए हैं। इसमें उल्लेख है कि राज्यपाल कलराज मिश्र के निर्देशानुसार जारी आदेशों के तहत निलम्बित कुलपति प्रो. सिंह का 10 जून 22 से 11 जुलाई 22 तक 32 दिन का उपार्जित अवकाश व 12 जुलाई 22 से 13 जुलाई तक दो दिन का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया है। साथ ही प्रो. सिंह के स्वीकृत अवकाश अवधि के वेतन व निलम्बन अवधि के जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान जल्द करने के निर्देश जारी किए हैं।

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इसलिए आए थे सुर्खियों में...गौरतलब है कि प्रो सिंह ने सीकर के गुरुकुल शिक्षण संस्थान को लेकर सरकार को गलत रिपार्ट प्रेषित की थी। इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें निलम्बित कर दिया था। इसे लेकर जयपुर के अशोक नगर थाने में मामला भी दर्ज किया गया था। हालांकि पुलिस की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले में उच्च शिक्षा के संयुक्त सचिव ने भी राज्य कार्य में लापरवाही बरतने, सरकार को असत्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कारण तत्कालीन साइंस कॉलेज डीन प्रो जीएस राठौड़ को भी निलम्बित किया था। इसी मामले में तत्कालीन शासन सचिव उच्च शिक्षा भवानी सिंह देथा ने संभागीय आयुक्त राजेन्द्र भट्ट की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन कर जांच रिपोर्ट मंगवाई थी। गत 14 जुलाई 22 को राज्यपाल मिश्र ने कुलपति प्रो अमेरिका सिंह को निलम्बित किया था।

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राज्यपाल के निर्देशों की पालनार्थ वेतन भत्ते व नियमानुसार राशि जारी करने के आदेश दे दिए हैं, जल्द ही उन्हें यह राशि दी जाएगी।

प्रो आईवी त्रिवेदी, कुलपति मोहनलाल सुखाडि़या विवि उदयपुर

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