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सरकार ने खोले निजी हॉस्पिटलों को ‘रेमडेसिविर, देने के लिए अपने स्टॉक के द्वार

- 2340.80 रुपए में मिलेगा - चिकित्सा शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने आदेश किए जारी - अब मारामारी कम होने की उम्मीद
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भुवनेश पंड्या

उदयपुर. कालाबाजारी के घेरे में आए रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर अब राहत की उम्मीद है। ऐसा इसलिए कि सरकार ने अब निजी चिकित्सालयों के लिए अपने आरएमएससीएल के स्टॉक के द्वार खोल दिए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल बकायदा तीन सदस्यों की कमेटी की अनुशंसा के बाद जरूरत पर ये इंजेक्शन संबंधित मेडिकल कॉलेज के स्टॉक से ले सकेंगे, हालांकि इसमें ये बात खास है कि स्टॉक में से देते समय ये ध्यान रखना होगा कि इसकी कोई भी कॉलेज अलग से मांग नहीं करेगा। इसकी दर भी जीएसटी व सरचार्ज मिलाते हुए तय कर दी गई है। इसकी कीमत फिलहाल 2340.80 रुपए रहेगी।

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ये हैं आदेश- - गत कुछ दिनों से राज्य में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके चलते उपचार में उपयोग आने वाली महत्वपूर्ण इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन 100 एमजी की मांग में भी वृद्धि देखी गई है। इसे लेकर प्रमुख शासन सचिव ने मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राजकीय चिकित्सालयों के साथ ही व्यापक लोकहित में विभिन्न निजी अस्पतालों को भी कोविड 19 के संक्रमित मरीजों के इलाज करने के निर्देश जारी किए थे।

- वर्तमान में राजस्थान शिक्षा सेवा निगम के पत्र को देखते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन 100 एमजी तय राशि जमा करने के बाद निजी अस्पतालों को आरएमएससीएल की ओर से तय दरां पर केन्द्रीय भंडार गृह सेठी कॉलोनी जयपुर से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

- सभी जिला कलक्टर्स राजस्थान चिकित्स सेवा निगम यानी आरएमएससीएल की ओर से उपलब्ध करवाए गए रेमडेसिविर स्टॉक को तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर संबंधित जिले के प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, सीएमएचओ व प्रमुख चिकि त्साधिकारी से चर्चा कर जरूरत, उपयोगिता व उपलब्धता के आधार पर निर्णय कर निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों को रेमडेसिविर देने का निर्णय ले सकेंगे।

- इसके लिए तय प्रक्रिया रहेगी, इसमें एमडी आरएमएससीएल से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। समिति अपने विवेक से इन दवाओं के उपयोग के लिए लागू प्रोटोकॉल के हिसाब से ही केस बाय केस के आधार पर अपने स्तर पर निर्णय ले सकेंगे। - रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी करने के लिए संयुक्त समिति की अनुशंसा के बाद निजी चिकित्सा संस्थान को संबंधित जिले के मेडिकल कॉलेज, जिला औषधि भंडार गृहों से उपलब्धता के आधार पर मिल सकेगा।

- वर्तमान में जो स्टॉक है, उनमें से ही निजी चिकित्सालयों को यह इंजेक्शन दिया जाएगा, अलग से इसकी मांग नहीं की जा सकेगी।

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इस राशि पर मिलेगा इंजेक्शन 1900 रुपए मूल12 प्रतिशत जीएसटी10 प्रतिशत सरचार्ज के साथ ही इसकी कीमत 2340.80 रुपए रहेगी। - टोसिलिजुमेब के लिए भी यह कमेटी ही तय करेगी।

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हा ये आदेश जारी किया गया है, इससे जो कालाबाजारी वाली बात सामने आई है उसमें कमी होगी और जरूरतमंदों को ये इंजेक्शन मिल सकेगा। इससे बिचौलियों की दखल भी कम हो जाएगी।

ललित अजारिया, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर उदयपुर