
jmfc court uchehra satna
मोहम्मद इलियास/उदयपुर
अफीम तस्करी मामले के आरोपी तस्कर को न्यायालय ने 7 वर्ष की कैद व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई जबकि अफीम बेचने वाले आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। नारकोटिक्स विभाग के अधीक्षक एण्केण्शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने 8 सितम्बर 2011 को उदयपुर केन्द्रीय बस स्टैण्ड पर नीमच .उदयपुर रोडवेज बस की तलाशी ली। सीट नम्बर.32 पर बैठे मल्हारगढ़ मंदसौर ;मध्यप्रदेशद्ध निवासी हरीशपुरी पुत्र बापू ब्राह्मण के बैग में आधा किलो ग्राम अफीम मिली। टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने गांव के ही दशरथसिंह पुत्र कचरुसिंह से अफीम खरीदना बताया। पुलिस ने इस आरोपी को भी गिरफ्तार कर दोनों के विरुद्ध न्यायालय ने आरोप पत्र पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक राजेन्द्रसिंह राठौड़ ने 8 गवाह व 23 दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर विशिष्ट न्यायालय ;एनडीपीएस प्रकरणद्ध के पीठासीन अधिकारी रवीन्द्र कुमार माहेश्वरी ने आरोपी हरीशपुरी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8ध्18 में सात वर्ष की कैद व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई जबकि दशरथसिंह को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
Updated on:
07 Feb 2019 02:49 pm
Published on:
07 Feb 2019 02:49 pm
