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्रनागदा. नागदा पुलिस ने चंबल में एसिड घोलने वाले तीन ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपी कंपनी के मालिकों द्वारा फर्जी जीएसटी नंबर एवं बंद हो चुकी श्रीबालाजी केमिकल्स के नाम पर काफी समय से चंबल व पर्यावरण में जहर घोलने का कारोबार किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने श्रीबालाजी केमिकल्स इंड्रस्टीज निमरानी साहिल केमिकल्स एवं टैंकर नागदा और गलब्रो इस्पात गेलवेनाइजर्स प्रा.लि. मुंबई के खिलाफ धारा ४२० के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरु कर दी है।
फर्जी जीएस नंबर से होता था कारोबार : मामले में अयोध्यादास कॉलोनी निवासी अशफाक पिता अकबर खान (४१) ने पुलिस को लिखित शिकायत कर बताया है, कि आरोपी कंपनी मालिकों द्वारा वेस्ट केमिकल ढोलने के इस पूरे कारोबार में मेरी फर्म मेसर्स इंफोटेक इंजीनियर्स के नाम पर जारी जीएसटी नंबर २३ एएलटीपीके ८०१० जीआइजेड ५ का उपयोग कर एसिड ढोलने का अवैध कारोबार को बड़े पैमाने पर संचालित किया जाता था।
क्या है मामला
दरअसल बीते २५ मई से बायपास मार्ग स्थित गंदे नाले में एसिड का परिवहन करने वाले टैंकर संचालकों द्वारा वेस्ट एसिड को नाले में खपाया जाता था। जिसके चलते नाले का पानी प्रदूषित होकर चंबल नदी में मिलने लगा। सूचना मिलने पर रहवासियों का विरोध हुआ। मामले की शिकायत प्रदूषण विभाग उज्जैन के अफसरों को की गई। अफसरों के दल ने वेस्ट एसिड ढोलने वाले अज्ञात व्यक्तियों पर मंडी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन अब वास्तविक रूप से एसिड ढोलने वाले आरोपियों का पता चला है। जिसकी शिकायत अशफाक खान ने लिखित शिकायत कर दोषियों पर प्रकरण दर्ज करवाया है।
मुनाफे के चक्कर में जमीन कर रहे थे बंजर : शिकायतकर्ता का तर्क है, कि उक्त तीनों फर्जी कंपनियों द्वारा हजारों टन माल बाहर से लाकर शहर के विभिन्न स्थानों पर ढोला जाता था। जिससे क्षेत्र की सैकड़ों बीघा भूमि को क्षति पहुंची है। मुनाफे के चक्कर में वेस्ट एसिड डिस्पोज करने वाले लोगों द्वारा यह भी नहीं सोचा गया कि जब बालाजी केमिकल्स बंद है तो फर्म के नाम पर एसिड वेस्ट करने की अनुमति किस प्रकार मिल गई। वेस्ट एसिड को शहर लाकर ढोले जाने का बहुत बड़ा नेटवर्क है। बता दें, कि महाराष्ट्र के उद्योगों द्वारा उपयोग में लिए एसिड को वेस्ट करने के लिए पीथमपुर स्थित डंप यार्ड में पहुंचाया जाता था।
अज्ञात के खिलाफ पुलिस में शिकायत
प्रदूषण विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस थाने में लिखित शिकायत की गई है। जिसमें विभाग ने माना है, कि वेस्ट एसिड के कारोबार में लगे स्थानीय ट्रांसपोर्टर द्वारा मनमाने तरीके से नाले में एसिड ढोलकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। विभाग ने इनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। शिकायत में किसी व्यक्ति या ट्रांसपोर्टर का नाम नहीं है। इधर पुलिस ने भी शिकायत लेकर पहुंचे प्रदूषण विभाग के अधिकारियों से उन ट्रांसपोर्टर्स या टैंकर चालकों के नाम मांगे है, जिनके खिलाफ कार्रवाई चाही गई है। साथ ही उक्त स्थान का पता जहां एसिड डाला गया है। उस स्थान का खुलासा शिकायत की बात पुलिस द्वारा की गई है।
&शिकायत के आधार पर तीन ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ धारा ४२० के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
अजय वर्मा,
थाना प्रभारी, मंडी थाना
Published on:
07 Jul 2018 08:01 am
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