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ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगा प्रतिबंध, बिना अनुमति नहीं होगी रैली, सभा और जुलूस

जिले में 5 अक्टूबर तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश पारित

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Ban on loudspeakers, rallies, meetings and processions will not be held without permission

Ban on loudspeakers, rallies, meetings and processions will not be held without permission

उमरिया. संपूर्ण उमरिया जिले में साम्प्रदायिक सद्भाव एवं लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बुद्धेश कुमार वैद्य ने धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश पारित किया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति जलसा, जुलूस में आग्नेय शस्त्र एवं हथियार लेकर नहीं चलेगा। सार्वजनिक स्थल पर पारंपरिक रूप से मनाने वाले त्योहारों को छोड़कर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा। जुलूस, रैली या आमसभा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं हो सकेगी। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर धर्म, सम्प्रदाय, जाति या समुदाय के विरूद्ध आपत्तिजनक पोस्ट करना तथा फारवर्ड करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा, इसके लिए गु्रप एडमिन भी जिम्मेदार होगा। किसी भी भवन, संपत्ति पर आपत्ति जनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश उमरिया जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रभावशील होगा तथा वहां निवास करने वाले सभी व्यक्तियों एवं आने-जाने वाली आम जनता पर लागू होगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड सहिता की धारा 188 एवं अन्य प्रचलित विधियों के अधीन दण्डनीय होगा। मालवाहक का उपयोग लोक परिवहन के लिए नहीं होगा धर्म, व्यक्ति, सम्प्रदाय के विारुद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किए जाने वाले कट-आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग्स, झंडे आदि का प्रकाशन एवं उसका किसी भी स्थल पर प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। दोपहिया, चारपहिया एवं सभी वाहन चालकों के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। मालवाहक वाहनों का उपयोग किसी भी स्थिति में लोक परिवहन के लिए नहीं किया जाएगा। यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर पुलिस अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर एवं अन्य व्यक्ति जिनको जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति पत्र दिया गया हो, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। मृत को शमशान, कब्रिस्तान ले जाने तथा वापसी संबंधी क्रियाकलाप, नि:शक्तजनों एवं रोगी व्यक्तियों पर चिकित्सा के लिए आने-जाने, रेल्वे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड से आने-जाने वाले सद्भाविक यात्रियों, शिक्षण संस्थानों में केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए छात्र एवं छात्राओं के एकत्रित होने शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं को लाने-ले जाने वाले वाहनों पर लागू नहीं होगा।